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प्रयागराज उच्च शिक्षा निदेशक पर एक लाख रुपये का हर्जाना, अदालत ने दिया वेतन से वसूलने का आदेश
Tue, 01 Oct 2019 05:15 PM IST
Prachi Priyam
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: Prachi Priyam
Updated Tue, 01 Oct 2019 05:15 PM IST
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इलाहाबाद हाइकोर्ट
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इलाहाबाद हाइकोर्ट ने अवकाशप्राप्त कर्मचारियों का बकाया भुगतान न करने और उसे बार-बार मुकदमेबाजी में फंसा कर परेशान करने पर प्रयागराज उच्च शिक्षा निदेशक पर मंगलवार को एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने हर्जाने की राशि निदेशक के वेतन से वसूलने का आदेश दिया है।
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ओमप्रकाश तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने याचिकाकर्ता के बकाया चार लाख से अधिक का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में उच्च शिक्षा निदेशक को पहले भी हाई कोर्ट द्वारा चार बार आदेश दिए गए थे।
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इसके बावजूद बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा था, इसी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया है।