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अलकमा सुरजीत हत्याकांड में तीन की जमानत खारिज

Fri, 12 Apr 2019 01:23 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 12 Apr 2019 01:23 AM IST
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Alkma Surjit murder case: 3 judges dismissed
माफिया अतीक अहमद - फोटो : amar ujala
मरियाडीह के अलकमा सुरजीत हत्याकांड में आरोपी साबिर, वसी अहमद और जाबिर की जमानत अर्जी स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने खारिज कर दी है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने विशेष अधिवक्ता गोपाल सिंह, एसपीओ हरिओंकार सिंह, राधाकृष्ण मिश्र, लाल चन्दन और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
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घटना 25 सितंबर 2015 की धूमनगंज थाने की है। वादी मो. आबिद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फरहान के लाल बिहारा वाले घर से उसकी चचेरी बहन अलकमा को ड्राइवर सुरजीत मरियाडीह गांव पहुंचाने जा रहा था। आरोप है कि अभियुक्तगण ने दोनों की गोली मार कर हत्या कर दी थी। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। वादी मुकदमा स्वयं अपराधी है और अतीक अहमद का दाहिना हाथ है। साजिश के तहत अपनी बहन की हत्या कर दी और अभियुक्तगणों को फंसा दिया। कोर्ट ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तीनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।
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