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हाईकोर्ट : तीन सौ साल पुराने कुएं को बहाल करें प्रशासन, कोर्ट ने कहा- कुएं के प्रयोग का प्रोत्साहन भी जरूरी

Mon, 25 Sep 2023 05:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 25 Sep 2023 05:02 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने प्रोफेसर महेंद्र पाल चौधरी की ओर से प्राकृतिक संपदा संरक्षण के लिए कुएं को बहाल करने की मांग वाली याचिका निस्तारित करते हुए दिया।

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Administration should restore the three hundred year old well, the court said
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राकृतिक संपदा संरक्षण के लिए बस्ती के खझौला गांव में स्थित 300 साल पुराने कुएं की खोदाई का आदेश दिया है। अवैध कब्जे के लिए इसे तीन वर्ष पहले कुछ लोगों ने मिट्टी से पाट दिया था। कोर्ट ने जिला प्रशासन को कुएं को पूर्व स्थित में बहाल करते हुए उसके पानी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने का आदेश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने प्रोफेसर महेंद्र पाल चौधरी की ओर से प्राकृतिक संपदा संरक्षण के लिए कुएं को बहाल करने की मांग वाली याचिका निस्तारित करते हुए दिया।

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याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक संपदा संरक्षण नीति के तहत इस ऐतिहासिक कुएं की देखभाल नहीं की गई। तीन सौ साल पुराने इस कुएं पर अराजक तत्वों द्वारा मिट्टी से पाट कर अवैध कब्जा किया जा रहा है।

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कोर्ट ने कहा इस तरह के कुओं के संरक्षण से पीने का पानी मिलने के साथ ही प्राकृतिक संपदा के अनेक लाभ लोगों को मिल सकते हैं। कोर्ट ने बस्ती के जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को आदेश दिया कि शीघ्र मिट्टी से पट चुके कुएं की खोदाई कर उसे पूर्व स्थित में बहाल करने के उसके पानी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की सलाह ही है।

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