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अभिलाषा और नंदी पर चलेगा आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा
Tue, 23 Feb 2021 12:43 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 23 Feb 2021 12:43 AM IST
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prayagraj news : अभिलाषा गुप्ता नंदी, महापौर
- फोटो : prayagraj
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शहर की महापौर अभिलाषा गुप्ता और कबीना मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा चलेगा। स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने अभिलाषा और नंदी की ओर से दिए गए उन्मोचन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्तगण पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव संबंधी अपराध किया गया है और आरोप बनाए जाने का पर्याप्त आधार है। कोर्ट ने आरोप तय किए जाने के लिए 20 मार्च 2021 की तारीख नियत की है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुन कर दिया है।
घटना सात जुलाई 2012 की कोतवाली थाने की है। वादी पुलिस उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने अभिलाषा गुप्ता और नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 171 च तथा 136 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध के बावजूद विजय जुलूस निकाला गया था। पुलिस ने जुलूस समाप्त करा दिया था। अभिलाषा गुप्ता की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ब्यूरो
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्तगण पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव संबंधी अपराध किया गया है और आरोप बनाए जाने का पर्याप्त आधार है। कोर्ट ने आरोप तय किए जाने के लिए 20 मार्च 2021 की तारीख नियत की है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुन कर दिया है।
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घटना सात जुलाई 2012 की कोतवाली थाने की है। वादी पुलिस उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने अभिलाषा गुप्ता और नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 171 च तथा 136 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध के बावजूद विजय जुलूस निकाला गया था। पुलिस ने जुलूस समाप्त करा दिया था। अभिलाषा गुप्ता की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ब्यूरो
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