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UP: अब्बास अंसारी ने मऊ के जिला जज के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती, HC से राहत मिली तो बहाल हो जाएगी विधायकी
Thu, 17 Jul 2025 06:16 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विजय पुंडीर
Updated Thu, 17 Jul 2025 06:16 AM IST
सार
2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में मऊ के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 31 मई को दो साल की सजा और 3000 रुपये जुर्माना लगाया था। इसी आधार पर एक जून 2025 को उनकी विधायक चली गई थी।
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अब्बास अंसारी।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
मुख्तार अंसारी के बेटे व पूर्व विधायक अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच मामले में मऊ के एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट से मिली दो साल की मिली सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में मऊ के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 31 मई को दो साल की सजा और 3000 रुपये जुर्माना लगाया था। इसी आधार पर एक जून 2025 को उनकी विधायक चली गई थी। सजा के खिलाफ उनकी अपील को मऊ के जिला जज की अदालत ने पांच जुलाई को खारिज कर दिया था। इसे अब्बास ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब्बास अंसारी ने अपने अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के माध्यम से यह याचिका दाखिल की है। अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। ब्यूरो
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हाईकोर्ट से राहत मिली तो बहाल हो जाएगी विधायकी
इलाहाबाद हाईकोर्ट मऊ के एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट से मिली दो साल की सजा पर रोक लगाता है तो अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी। इससे मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।
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