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नंदी पर हमले के मामले में नहीं हो सकी गवाही

Fri, 27 Jun 2014 05:30 AM IST
Allahabad
Allahabad Updated Fri, 27 Jun 2014 05:30 AM IST
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। पूर्व मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर जानलेवा हमला और दो लोगों की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को वादी मुकदमा कमल गुप्ता की गवाही नहीं हो सकी। अदालत ने इस मामले में अगली तिथि नौ जुलाई नियत की है। मुकदमे की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में चल रही है।
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सुप्रीमकोर्ट द्वारा मुकदमे की कार्यवाही पर लगी रोक हटाए जाने के बाद अब इस मामले में गवाहों का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए बृहस्पतिवार की तिथि नियत की गई है। पहले दिन वादी मुकदमा कमल गुप्ता का बयान दर्ज होना था। कमल गुप्ता दिन में करीब 11 बजे अदालत पहुंच गया। साथ में नंद गोपाल भी थे। दूसरी ओर इस मामले में जेल में बंद अभियुक्तगण भी नैनी जेल से हाजिर हुए। मुख्य अभियुक्त दिलीप मिश्र जमानत पर रिहा है वह भी अदालत पहुंचे। जबकि मामले में अभियुक्त विधायक विजय मिश्र की ओर से निजी कारणों से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई। गवाही की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व एक अभियुक्त महेंद्र मिश्र अदालत में उपस्थित नहीं था। कोर्ट को इस बारे में अवगत कराया गया।
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इस बीच कोर्ट मोहर्रिर ने महेंद्र मिश्र को अदालत में पेश कर दिया दरअसल वह एक अन्य मुकदमे में दूसरी अदालत में पेश हुआ था इसकी जानकारी होते ही कोर्ट मोहर्रिर उसे गैंगस्टर कोर्ट ले आया। महेंद्र की ओर से पैरवी के लिए वकील नियुक्त करने हेतु समय की मांग की गई। इसी मामले के एक अहम अभियुक्त राजेश पायलट ने अर्जी देकर अपने मुकदमे में स्वयं ही जिरह और पैरवी करने की अनुमति मांगी। अदालत ने अभियुक्तों के प्रार्थनापत्र को देखते हुए बयान के लिए नौ जुलाई की तिथि नियत कर दी है।
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उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई 2010 को नंदी पर रिमोट बम से जानलेवा हमला हुआ था। बम नंदी के घर के पास एक स्कूटी में छिपाकर रखा गया था। इस घटना में नंदी और कमल गंभीर रूप से घायल हो गए थे तथा पत्रकार विजय प्रताप सिंह और नंदी के अंगरक्षक राकेश मालवीय की मृत्यु हो गई। कमल की तहरीर पर कोतवाली थाने में विजय मिश्र, दिलीप मिश्र, राजेश पायलट, महेंद्र मिश्र सहित कुल 16 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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