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तीन दर्जन विवाह घरों को एडीए का नोटिस
Allahabad
Updated Fri, 15 Mar 2013 05:30 AM IST
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इलाहाबाद। शहर के तीन दर्जन विवाह घरों को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (एडीए) ने निरस्तीकरण एवं सील करने का नोटिस जारी कर दिया है। हंगामा बढ़ा तो मामला विधानसभा तक पहुंच गया। शहर उत्तरी के विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए गेस्ट हाउसों एवं विवाह घरों को जारी नोटिस वापस लिए जाने की मांग की है। मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को सदन में अपना वक्तव्य देने को कहा है।
विवाह घरों एवं गेस्ट हाउसों को सराय एक्ट-1867 के तहत नोटिस जारी किया गया है। विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने सदन में कहा कि एक विवाह घर के संचालक की शिकायत पर दूसरे विवाह घर के खिलाफ एडीए ने कार्रवाई की। विवार घर का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन पुनर्स्थापित करने की मांग की गई तो राहत देने के बजाय शहर के अन्य विवाह घरों को भी सराय एक्ट के तहत निरस्तीकरण एवं सील करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इससे लोगों में आक्रोश है और भविष्य में यह शहर के लिए बड़ी समस्या बनकर उभरेगा। अगर विवाह घरों पर इसी तरह ताले लगा दिए गए तो सड़कों विवाह समारोहों का आयोजन किया जाएगा और पूरे शहर में अफरातफरी का माहौल होगा। विधायक ने मांग की कि सराय एक्ट में जारी निरस्तीकरण का नोटिस वापस लिया जाए।
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विवाह घरों एवं गेस्ट हाउसों को सराय एक्ट-1867 के तहत नोटिस जारी किया गया है। विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने सदन में कहा कि एक विवाह घर के संचालक की शिकायत पर दूसरे विवाह घर के खिलाफ एडीए ने कार्रवाई की। विवार घर का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन पुनर्स्थापित करने की मांग की गई तो राहत देने के बजाय शहर के अन्य विवाह घरों को भी सराय एक्ट के तहत निरस्तीकरण एवं सील करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इससे लोगों में आक्रोश है और भविष्य में यह शहर के लिए बड़ी समस्या बनकर उभरेगा। अगर विवाह घरों पर इसी तरह ताले लगा दिए गए तो सड़कों विवाह समारोहों का आयोजन किया जाएगा और पूरे शहर में अफरातफरी का माहौल होगा। विधायक ने मांग की कि सराय एक्ट में जारी निरस्तीकरण का नोटिस वापस लिया जाए।
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