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पदों का विषय परिवर्तन नहीं कर सकता डीआईओएस
Allahabad
Updated Wed, 30 Jan 2013 05:30 AM IST
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इलाहाबाद। विद्यालयों में विषय के साथ सृजित किए गए पद का विषय परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने का जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिकार नहीं है। इसके साथ कोर्ट ने बुलंदशहर के शिवचरण इंटर कालेज के संबंध में क्षेत्रीय समिति द्वारा दिए आदेश को रद कर दिया। कालेज के अध्यापक क्षत्रपाल सिंह ने इस संबंध में याचिका दाखिल की थी जिस पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सुनवाई की।
याची का कहना था कि वह समाजशास्त्र विषय का अध्यापक है। विद्यालय में चार पदों का सृजन किया गया जिनमें एक पद समाजशास्त्र विषय का भी था। इस पद पर याची को प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी। मगर क्षेत्रीय समिति ने उसके प्रत्यावेदन को रद करते हुए सृजित पद का विषय ही परिवर्तित कर दिया। जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने क्षेत्रीय कमेटी के नौ जनवरी 2008 के आदेश को रद करते हुए शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि वह पता लगाएं कि पदों का सृजन विषय के अनुसार किया गया था अथवा नहीं। तब तक सृजित पदों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
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याची का कहना था कि वह समाजशास्त्र विषय का अध्यापक है। विद्यालय में चार पदों का सृजन किया गया जिनमें एक पद समाजशास्त्र विषय का भी था। इस पद पर याची को प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी। मगर क्षेत्रीय समिति ने उसके प्रत्यावेदन को रद करते हुए सृजित पद का विषय ही परिवर्तित कर दिया। जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने क्षेत्रीय कमेटी के नौ जनवरी 2008 के आदेश को रद करते हुए शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि वह पता लगाएं कि पदों का सृजन विषय के अनुसार किया गया था अथवा नहीं। तब तक सृजित पदों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
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