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गृहमंत्री शिंदे पर मुकदमा दर्ज करने की अर्जी
Allahabad
Updated Fri, 25 Jan 2013 05:30 AM IST
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इलाहाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को कोर्ट में अर्जी दी गई है। अधिवक्ता सुभाषचंद्र मिश्र ने सीजेएम कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत प्रार्थनापत्र दिया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक रूप से दिए बयान में कहा है कि भाजपा द्वारा हिंदू आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनके इस बयान से हिंदुओं की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। आतंकवाद मात्र आतंकवाद होता है, उससे पूर्व हिंदू, मुस्लिम या ईसाई का शब्द जोड़ा जाना समुदायों के बीच संघर्ष को उत्पन्न करना है। प्रार्थनापत्र में गृहमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। प्रभारी सीजेएम डीके मिश्र ने इस पर सुनवाई करने के बाद कर्नलगंज थाने से आख्या मांगी है।
इसी क्रम में हाईकोर्ट अधिवक्ता परिषद ने भी एक बैठक कर गृह मंत्री पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। बैठक में कहा गया कि इस प्रकार बयान से देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। बैठक की अध्यक्षता बीएन तिवारी ने की। इसमें लालता प्रसाद तिवारी, शशिकांत उपाध्याय, अरुण कुमार गुप्ता, संदीप सिंह, राजेश्वर तिवारी, देवेंद्र मणि त्रिपाठी आदि मौजूद थे।
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इसी क्रम में हाईकोर्ट अधिवक्ता परिषद ने भी एक बैठक कर गृह मंत्री पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। बैठक में कहा गया कि इस प्रकार बयान से देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। बैठक की अध्यक्षता बीएन तिवारी ने की। इसमें लालता प्रसाद तिवारी, शशिकांत उपाध्याय, अरुण कुमार गुप्ता, संदीप सिंह, राजेश्वर तिवारी, देवेंद्र मणि त्रिपाठी आदि मौजूद थे।
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