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एसडीएम खजनी को अवमानना का नोटिस
Updated Tue, 10 Oct 2017 09:03 PM IST
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एसडीएम खजनी को अवमानना का नोटिस
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर एसडीएम खजनी (गोरखपुर) हर्षदेव पांडेय को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए उनको तलब कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि एसडीएम कोर्ट के आदेश का पालन करें या फिर 28 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। उरूवा ब्लाक के छेदी डड़वा गांव की प्रतिभा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने दिया है। याची के वकील का कहना था कि गांव प्रधान के चुनाव में याची प्रतिभा को 285 मत मिले और विपक्षी कलावती को 282 मत मिले थे। मंत्री का फोन आने के बाद कलावती को विजयी घोषित कर दिया गया। इसके खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल की गई। कुल 1433 मत पड़े थे जिसमें से 16 मत अवैध थे और तीन मत सादे थे। अवैध मतों को अलग से नहीं दर्शाया गया। 12 से अधिक मृतक मतदाताओं का वोट भी डाल दिया गया। हाईकोर्ट ने एसडीएम को आदेश दिया था कि बिना स्थगन आदेश दिए चुनाव याचिका निस्तारित की जाए मगर उन्होंने अब तक आदेश का पालन नहीं किया है।
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर एसडीएम खजनी (गोरखपुर) हर्षदेव पांडेय को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए उनको तलब कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि एसडीएम कोर्ट के आदेश का पालन करें या फिर 28 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। उरूवा ब्लाक के छेदी डड़वा गांव की प्रतिभा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने दिया है। याची के वकील का कहना था कि गांव प्रधान के चुनाव में याची प्रतिभा को 285 मत मिले और विपक्षी कलावती को 282 मत मिले थे। मंत्री का फोन आने के बाद कलावती को विजयी घोषित कर दिया गया। इसके खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल की गई। कुल 1433 मत पड़े थे जिसमें से 16 मत अवैध थे और तीन मत सादे थे। अवैध मतों को अलग से नहीं दर्शाया गया। 12 से अधिक मृतक मतदाताओं का वोट भी डाल दिया गया। हाईकोर्ट ने एसडीएम को आदेश दिया था कि बिना स्थगन आदेश दिए चुनाव याचिका निस्तारित की जाए मगर उन्होंने अब तक आदेश का पालन नहीं किया है।