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देवरिया शेल्टर होम कांड
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देवरिया सेल्टर होमकांड के आरोपी की जमानत मंजूर
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया सेल्टर होम कांड में अभियुक्त संचालिका के पुत्र प्रदीप त्रिपाठी की जमानत सशर्त मंजूर कर ली है। वह18 नवंबर 18 से जेल में बंद है। प्रदीप की जमानत अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर छूटने के बाद वह अपराध दोहराएंगे नहीं, गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नही करेंगे। मुकदमे की तारीख पर कोर्ट में हाजिर होंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि शर्तों का पालन न करने पर अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त करने की अर्जी दे सकता है। प्रदीप त्रिपाठी पर देवरिया सेल्टर होम की लड़कियोें के यौन शोषण मामले में मुकदमा दर्ज है। सेल्टर होम की चार लड़कियों ने पुलिस थाने में आकर यौन शोषण की शिकायत की। पुलिस ने बाहर गई लड़कियों की बरामदगी की। हाईकोर्ट ने खबर पर जनहित याचिका कायम कर इस कांड में लिप्त लोगों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। सरकार ने जांच एसआईटी को सौंप दी। कोर्ट ने चारों लड़कियों को अज्ञात स्थान पर रखने का आदेश दिया है। जांच के दौरान प्राइमरी टीचर याची का नाम आया। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। याची का कहना था वह निर्दोष है और जमानत पर रिहा होने के बाद वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा।
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देवरिया सेल्टर होमकांड के आरोपी की जमानत मंजूर
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया सेल्टर होम कांड में अभियुक्त संचालिका के पुत्र प्रदीप त्रिपाठी की जमानत सशर्त मंजूर कर ली है। वह18 नवंबर 18 से जेल में बंद है। प्रदीप की जमानत अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर छूटने के बाद वह अपराध दोहराएंगे नहीं, गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नही करेंगे। मुकदमे की तारीख पर कोर्ट में हाजिर होंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि शर्तों का पालन न करने पर अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त करने की अर्जी दे सकता है। प्रदीप त्रिपाठी पर देवरिया सेल्टर होम की लड़कियोें के यौन शोषण मामले में मुकदमा दर्ज है। सेल्टर होम की चार लड़कियों ने पुलिस थाने में आकर यौन शोषण की शिकायत की। पुलिस ने बाहर गई लड़कियों की बरामदगी की। हाईकोर्ट ने खबर पर जनहित याचिका कायम कर इस कांड में लिप्त लोगों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। सरकार ने जांच एसआईटी को सौंप दी। कोर्ट ने चारों लड़कियों को अज्ञात स्थान पर रखने का आदेश दिया है। जांच के दौरान प्राइमरी टीचर याची का नाम आया। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। याची का कहना था वह निर्दोष है और जमानत पर रिहा होने के बाद वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा।
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