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कांस्टेबल भर्ती के बचे पदों की जानकारी तलब
Updated Thu, 23 Nov 2017 08:42 PM IST
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कांस्टेबल भर्ती के बचे पदों की जानकारी तलब
0 रिक्त पदों पर नियुक्ति देने के लिए याचिका दाखिल
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए 2013 में जारी विज्ञापन के मामले में शेष रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए जानकारी मांगी है। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जीत बहादुर और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि कांस्टेबल भर्ती 2013 का अंतिम चयन परिणाम 16 जुलाई 2015 को जारी किया गया। अंतिम परिणाम में चयनित होने वाले 125 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रपत्र पूरे न होने के कारण रोक दी गईं। 89 ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्तियां भी रोकी गईं जिनका होमगार्ड के रूप में तीन वर्ष का अनुभव पूरा नहीं था। पहले बैच में कुल 16747 चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया। इसमें से 9014 ने ज्वाइन नहीं किया।
याची का कहना था कि 9014 चयनितों के ज्वाइन नहीं करने के कारण पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों पर याचीगण को नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। याचिका पर आठ दिसंबर को सुनवाई होगी।
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कांस्टेबल भर्ती के बचे पदों की जानकारी तलब
0 रिक्त पदों पर नियुक्ति देने के लिए याचिका दाखिल
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए 2013 में जारी विज्ञापन के मामले में शेष रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए जानकारी मांगी है। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जीत बहादुर और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि कांस्टेबल भर्ती 2013 का अंतिम चयन परिणाम 16 जुलाई 2015 को जारी किया गया। अंतिम परिणाम में चयनित होने वाले 125 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रपत्र पूरे न होने के कारण रोक दी गईं। 89 ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्तियां भी रोकी गईं जिनका होमगार्ड के रूप में तीन वर्ष का अनुभव पूरा नहीं था। पहले बैच में कुल 16747 चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया। इसमें से 9014 ने ज्वाइन नहीं किया।
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याची का कहना था कि 9014 चयनितों के ज्वाइन नहीं करने के कारण पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों पर याचीगण को नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। याचिका पर आठ दिसंबर को सुनवाई होगी।
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