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69000 सहायक अध्यापक भर्ती: आवेदन में त्रुटि करने वालों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
Fri, 28 Aug 2020 08:41 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 28 Aug 2020 08:41 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
आवेदन भरते समय त्रुटि करने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। लक्ष्मी देवी व 16 अन्य तथा उषादेवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की।
याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचीगण ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। गलती से आवेदन के पहले कॉलम में उन्होंने अपनी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी, जिससे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
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बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता का कहना था कि इस संबंध में स्पष्ट गाइड लाइन है कि आवेदन फार्म भरने में की गई त्रुटि को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन भरते समय सावधानी बरते और सही आवेदन भरे।
याची के अधिवक्ता ने 16 जून 2020 को हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने पूर्व में याचीगणों का प्रत्यावेदन निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देने और सक्षम प्राधिकारी को उस प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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आवेदन भरते समय त्रुटि करने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। लक्ष्मी देवी व 16 अन्य तथा उषादेवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की।
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याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचीगण ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। गलती से आवेदन के पहले कॉलम में उन्होंने अपनी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी, जिससे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
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बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता का कहना था कि इस संबंध में स्पष्ट गाइड लाइन है कि आवेदन फार्म भरने में की गई त्रुटि को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन भरते समय सावधानी बरते और सही आवेदन भरे।
याची के अधिवक्ता ने 16 जून 2020 को हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने पूर्व में याचीगणों का प्रत्यावेदन निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देने और सक्षम प्राधिकारी को उस प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।