{"_id":"5fbd0cc38ebc3e9b8268ccdd","slug":"69-thousand-assistant-teachers-recruitment-up-government-will-give-affidavit-in-court-to-complete-the-appointment-process-quickly","type":"story","status":"publish","title_hn":"69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती : नियुक्त प्रक्रिया जल्दी पूरी करने को लेकर यूपी सरकार देगी कोर्ट में हलफनामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती : नियुक्त प्रक्रिया जल्दी पूरी करने को लेकर यूपी सरकार देगी कोर्ट में हलफनामा
Tue, 24 Nov 2020 07:08 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 24 Nov 2020 07:08 PM IST
विज्ञापन
teacher
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में सुप्रीमकोर्ट का निर्णय आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करने को लेकर प्रदेश सरकार शीघ्र ही हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने इस मामले में हाईकोर्ट के 19 अक्तूबर के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय दे दिया है।
अब आगे की प्रक्रिया को लेकर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा अदालत में शीघ्र हलफनामा दाखिल कर अवगत कराएंगे। संजय कुमार यादव की याचिका न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। याची की ओर से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की।
याचिका में कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने और मेरिट में ऊपर रहने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में न बुलाने को चुनौती दी गई है। इस मामले में इससे पूर्व महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा था कि मामला अभी सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन है और जो भी नियुक्तियां की गई हैं वह अंतिम नहीं हैं।
विज्ञापन
उन्होंने यह भी आवश्वासन दिया था कि यदि यह पाया जाता है कि कम अंक वालों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं तो इसे दुरुस्त किया जाएगा और अधिक मेरिट वालों को काउंसलिंग में बुलाकर नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही गलत नियुक्तियां रद़्द की जाएंगी। सुप्रीमकोर्ट का निर्णय आने के बाद अब सरकार आगे की प्रक्रिया पर हलफनामा दाखिल कर नौ दिसंबर को जानकारी देगी।
विज्ञापन
अब आगे की प्रक्रिया को लेकर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा अदालत में शीघ्र हलफनामा दाखिल कर अवगत कराएंगे। संजय कुमार यादव की याचिका न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। याची की ओर से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की।
विज्ञापन
याचिका में कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने और मेरिट में ऊपर रहने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में न बुलाने को चुनौती दी गई है। इस मामले में इससे पूर्व महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा था कि मामला अभी सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन है और जो भी नियुक्तियां की गई हैं वह अंतिम नहीं हैं।
विज्ञापन
उन्होंने यह भी आवश्वासन दिया था कि यदि यह पाया जाता है कि कम अंक वालों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं तो इसे दुरुस्त किया जाएगा और अधिक मेरिट वालों को काउंसलिंग में बुलाकर नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही गलत नियुक्तियां रद़्द की जाएंगी। सुप्रीमकोर्ट का निर्णय आने के बाद अब सरकार आगे की प्रक्रिया पर हलफनामा दाखिल कर नौ दिसंबर को जानकारी देगी।