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पुनर्मूल्यांकन में दो बार असफल अभ्यर्थी को दो अंक देने का आदेश
Thu, 09 May 2019 12:02 AM IST
विनोद सिंह
Prayagraj
Prayagraj
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 09 May 2019 12:02 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थी अरविंद कुमार यादव को उसके द्वारा दिए गए उत्तरों को सही मानते हुए दो अंक देने का आदेश दिया है। इससे पूर्व परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अरविंद को दो बार पुनर्मूल्यांकन में फेल कर दिया था। उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने सुनवाई की।
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याची का कहना था कि उसने डी सीरीज के प्रश्न संख्या 141 के सामने बने कॉलम में गलती से 140 के सामने बने उत्तर वाले कॉलम में लिख दिया। बाद में गलती का एहसास होने पर उसने 140 का भी सही जवाब उसी कॉलम में लिख दिया। उत्तर पुस्तिका पर दिए निर्देशों के अनुसार उसने कोई कटिंग नहीं की है। कोर्ट ने उत्तर पुस्तिका तलब कर उसकी जांच की तो पाया कि याची का तर्क सही है, उसने प्रश्न का सही जवाब दिया है। इससे पूर्व कोर्ट ने अरविंद की उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या 107 का उत्तर सही पाया था। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया कि याची को इन दोनों प्रश्नों के दो अंक दिए जाएं। उसे 65 अंक मिले हैं, दो और अंक देने के बाद उसका परिणाम वेबसाइट पर अपडेट करने का भी निर्देश दिया है।
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