फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   68500 teacers: highcourt ordered to give two marks to tho applicants who failed in re-evaluation.

पुनर्मूल्यांकन में दो बार असफल अभ्यर्थी को दो अंक देने का आदेश

Thu, 09 May 2019 12:02 AM IST
Prayagraj Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 09 May 2019 12:02 AM IST
विज्ञापन
68500 teacers: highcourt ordered to give two marks to tho applicants who failed in re-evaluation.
प्रतीकात्मक तस्वीर

हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थी अरविंद कुमार यादव को उसके द्वारा दिए गए उत्तरों को सही मानते हुए दो अंक देने का आदेश दिया है। इससे पूर्व परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अरविंद को दो बार पुनर्मूल्यांकन में फेल कर दिया था। उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने सुनवाई की।

विज्ञापन

याची का कहना था कि उसने डी सीरीज के प्रश्न संख्या 141 के सामने बने कॉलम में गलती से 140 के सामने बने उत्तर वाले कॉलम में लिख दिया। बाद में गलती का एहसास होने पर उसने 140 का भी सही जवाब उसी कॉलम में लिख दिया। उत्तर पुस्तिका पर दिए निर्देशों के अनुसार उसने कोई कटिंग नहीं की है। कोर्ट ने उत्तर पुस्तिका तलब कर उसकी जांच की तो पाया कि याची का तर्क सही है, उसने प्रश्न का सही जवाब दिया है। इससे पूर्व कोर्ट ने अरविंद की उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या 107 का उत्तर सही पाया था। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया कि याची को इन दोनों प्रश्नों के दो अंक दिए जाएं। उसे 65 अंक मिले हैं, दो और अंक देने के बाद उसका परिणाम वेबसाइट पर अपडेट करने का भी निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed