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सरकार बताए क्यों जरूरी है धर्मस् थलों पर लाउड स्पीकर
Updated Thu, 12 Apr 2018 01:09 AM IST
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सरकार बताए, क्यों जरूरी है धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर
0 हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब, अखाड़ा परिषद, शिया और सुन्नी वक्फबोर्ड को भी नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि वह बताए कि मंदिरों और मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बजाना क्यों जरूरी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को अपना सुझाव देने के लिए भी कहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तथा शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अदालत ने नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने इस पर भी सुझाव मांगा है यदि लाउडस्पीकर बजाना जरूरी है तो ऐसा क्यों न किया जाए कि उस समुदाय विशेष के लोगों के घरों में छोटे स्पीकर लगा दिए जाएं, ताकि दूसरे समुदाय के लोगों को अन्य समुदाय के धार्मिक संवाद न सुनने पड़ें। स्पीकर की ध्वनि से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की समस्या के निवारण पर भी कोर्ट ने जानकारी मांगी है। अमरोहा जुम्मेद खां की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ सुनवाई कर रही है। याची ने मस्जिद पर से स्पीकर हटाने के लिए दिए गए नोटिस को चुनौती दी थी। नोटिस में कहा गया था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर न बजाया जाए। याची ने इस निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर अगली सुनवाई दो मई को होगी।
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सरकार बताए, क्यों जरूरी है धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर
0 हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब, अखाड़ा परिषद, शिया और सुन्नी वक्फबोर्ड को भी नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि वह बताए कि मंदिरों और मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बजाना क्यों जरूरी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को अपना सुझाव देने के लिए भी कहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तथा शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अदालत ने नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने इस पर भी सुझाव मांगा है यदि लाउडस्पीकर बजाना जरूरी है तो ऐसा क्यों न किया जाए कि उस समुदाय विशेष के लोगों के घरों में छोटे स्पीकर लगा दिए जाएं, ताकि दूसरे समुदाय के लोगों को अन्य समुदाय के धार्मिक संवाद न सुनने पड़ें। स्पीकर की ध्वनि से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की समस्या के निवारण पर भी कोर्ट ने जानकारी मांगी है। अमरोहा जुम्मेद खां की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ सुनवाई कर रही है। याची ने मस्जिद पर से स्पीकर हटाने के लिए दिए गए नोटिस को चुनौती दी थी। नोटिस में कहा गया था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर न बजाया जाए। याची ने इस निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर अगली सुनवाई दो मई को होगी।
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