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जीएसटी में घटे राजस्व ने बढ़ाई सरकार की चिंता

Wed, 22 Nov 2017 02:18 AM IST
Updated Wed, 22 Nov 2017 02:18 AM IST
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जीएसटी में घटे राजस्व ने बढ़ाई सरकार की चिंता
जीएसटी में घटे राजस्व ने बढ़ाई सरकार की चिंता
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0 वाणिज्य कर विभाग से मिलने वाले राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस बार अक्तूबर में करीब 38 प्रतिशत की गिरावट
0 सीएम के आदेश पर कमिश्नर ने व्यापारियों का पंजीकरण बढ़ाने और कर चोरी रोकने के लिए जारी किया दिशा-निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य एवं सेवा कर (वाणिज्य कर) विभाग से मिलने वाले राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस बार अक्तूबर में तकरीबन 38 प्रतिशत की गिरावट आई है। जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत अपेक्षित राजस्व प्राप्ति न होने से प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने पंजीयन बढ़ाने और करापवंचन रोकने के बड़ी योजना तैयार की है। इसके लिए वाणिज्य कर कमिश्नर ने सभी जोनल एडीशन कमिश्नर ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2, ज्वाइंट कमिश्नर (एसआईबी) को आदेश जारी कर दिया है।
राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर जीएसटी के अंतर्गत माइग्रेटेड एवं नए पंजीकृत व्यापारियों के शत प्रतिशत रिटर्न दाखिल कराने और नियमानुसार देय टैक्स जमा कराने का फरमान वाणिज्य कर कमिश्नर मुकेश कुमार मेश्राम ने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जिन व्यापारियों के रिटर्न नहीं दाखिल हुए हैं, उनसे संबंधित खंडाधिकारी फोन पर बात करें, जिनसे फोन पर बात नहीं हो पा रही, उनके प्रतिष्ठान पर जाकर संपर्क करें। रिटर्न न दाखिल करने वालों को चिहिन्त करके व्यापार स्थल की जांच प्राथमिकता पर कराई जाए। नए व्यापारियों की भी अधिकतम जांच कराई जाए।
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कमिश्नर ने कहा है कि नए पंजीकृत व्यापारियों द्वारा ई-वे बिल से मंगाए गए माल का विवरण सभी खंडाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए। ऐसे सभी व्यापारियों जिन्होंने 25 लाख या उससे अधिक का माल आयात किया है, उसका परीक्षण किया जाए। अफसरों को अधिक से अधिक नए व्यापारियों का पंजीकरण कराने तथा इसके लिए श्रम विभाग, विद्युत विभाग, जिला पूर्ति अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण से भी रिकार्ड जुटाने को कहा गया है।
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रोज कम से कम 20 गाड़ियों की करें जांच
इलाहाबाद। कर चोरी रोकने के लिए कमिश्नर ने सचल दल के अफसरों को प्रतिदिन कम से कम 20 गाड़ियों की जांच अवश्य करने को कहा है। ज्वाइंट कमिश्नर (एसआईबी) को भी रोज पांच वाहन तथा एडीशनल कमिश्नर (एसआईबी) को सप्ताह में दो दिन स्वयं के निर्देशन में जांच कराने को कहा गया है। सीटीओ से प्रतिमाह पांच सौ बिलों का संकलन कर, उसकी फीडिंग वेबसाइट पर करने तथा बिना ई-वे बिल के आने वाले माल पर कार्रवाई, एसआईबी को ट्रांसपोर्टर, गोदाम, वेयर हाउस एवं चिहिन्त करावंचक व्यापारियों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया है।
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राजस्व प्राप्ति के लिए प्राथमिक ता वाले कार्य
0 वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के एसआईबी वादों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाएगा। खंड के प्रत्येक अधिकारी प्रतिमाह पांच एसआईबी वादों का निस्तारण करें। जिनके पास पांच से कम मामले में हैं, 30 नवंबर तक निस्तारित करें।

0 वर्ष 2014-15 के बचे वादों का निस्तारण 31 जनवरी तक हर हाल में किया जाए। इसके लिए प्रतिमाह डिप्टी कमिश्नर 25, असिस्टेंट कमिश्नर 50 एवं सीसीओ 60 वादों का निस्तारण करें
0 ऐसे भट्ठे जिनका अब तक माइग्रेशन नहीं हुआ है अथवा माइग्रेशन कर लिया गया है लेकिन रिटर्न दाखिल नहीं किए गए हैं, उनकी जांच प्राथमिकता पर की जाए

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