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उन्नाव रेप कांड की अब सुनवाई नहीं करेगा हाईकोर्ट
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उन्नाव रेप कांड की मॉनीटरिंग अब नहीं करेगा हाईकोर्ट
0 सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करने के बाद जनहित याचिका पर सुनवाई बंद की
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। उन्नाव के चर्चित रेप कांड पर स्वत: संज्ञान लेकर सीबीआई जांच कराने के बाद हाईकोर्ट ने अब उसकी मॉनीटरिंग बंद कर दी है। इस मामले में सीबीआई अभियुक्तों पर आरोपपत्र सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में दाखिल कर चुकी है। हाईकोर्ट ने इस जानकारी के बाद कहा कि कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लिहाजा अब याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ ने की।
उन्नाव में एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले को पत्र लिखा था। मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता के पत्र को ही जनहित याचिका में तब्दील करते हुए घटना की मॉनीटरिंग शुरू कर दी और जांच के आदेश दिए। कोर्ट की सख्ती के चलते सीबीआई ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य सहअभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिन अभियुक्तों की जमानत मंजूर हो चुकी थी, उनकी जमानतें भी निरस्त कराई गईं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और मुकदमे की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया।
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उन्नाव रेप कांड की मॉनीटरिंग अब नहीं करेगा हाईकोर्ट
0 सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करने के बाद जनहित याचिका पर सुनवाई बंद की
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। उन्नाव के चर्चित रेप कांड पर स्वत: संज्ञान लेकर सीबीआई जांच कराने के बाद हाईकोर्ट ने अब उसकी मॉनीटरिंग बंद कर दी है। इस मामले में सीबीआई अभियुक्तों पर आरोपपत्र सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में दाखिल कर चुकी है। हाईकोर्ट ने इस जानकारी के बाद कहा कि कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लिहाजा अब याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ ने की।
उन्नाव में एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले को पत्र लिखा था। मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता के पत्र को ही जनहित याचिका में तब्दील करते हुए घटना की मॉनीटरिंग शुरू कर दी और जांच के आदेश दिए। कोर्ट की सख्ती के चलते सीबीआई ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य सहअभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिन अभियुक्तों की जमानत मंजूर हो चुकी थी, उनकी जमानतें भी निरस्त कराई गईं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और मुकदमे की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया।
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