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केपी ट्रस्ट के बाइलॉज में संशोधन को चुनौती

Fri, 07 Sep 2018 02:28 AM IST
Updated Fri, 07 Sep 2018 02:28 AM IST
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केपी ट्रस्ट के बाइलॉज में संशोधन को चुनौती
केपी ट्रस्ट के बायलॉज में संशोधन को चुनौती
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0 नई मतदाता सूची शामिल करने का विरोध
0 हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार सोसाइटीज को दिया सुनवाई का निर्देश
इलाहाबाद। केपी ट्रस्ट चुनाव से पूर्व इसके बायलॉज में संशोधन कर नई मतदाता सूची जोड़ने के प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ट्रस्ट के पूर्व महामंत्री कुमार नारायण ने याचिका दाखिल कर रजिस्ट्रार सोसाइटीज के समक्ष लंबित संशोधन संबंधी आपत्ति को निश्चित समय में निस्तारित करने की मांग की है। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने रजिस्ट्रार को संशोधन को लेकर दाखिल आपत्ति पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने का निर्देश दिया है। मगर कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्रार इस मामले पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे।

याचिका में कहा गया है कि सोसाइटी के बायलॉज में संशोधन कर नई मतदाता सूची जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। याची ने इस संशोधन को रजिस्ट्रार के समक्ष चुनौती दी है। मामला अभी लंबित है। केपी ट्रस्ट के अधिवक्ता एसडी कौटिल्य ने याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की। उनका कहना था कि रजिस्ट्रार को संशोधन की मेरिट पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता टीपी सिंह का कहना था कि हाईस्कूल सोसाइटी के केस में सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्रार को संशोधन प्रक्रिया की वैधानिकता पर सुनवाई का अधिकार है। याची ने संशोधन की मेरिट पर आपत्ति नहीं की है, बल्कि उनकी आपत्ति संशोधन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि याची का आपत्ति पर दोनों पक्षों को सुना जाए मगर रजिस्ट्रार कोई अंतिम आदेश नहीं पारित करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
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