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फायरमैन और जेल वार्डर भर्ती चार माह में पूरी करने का निर्देश
Updated Thu, 19 Jul 2018 02:00 AM IST
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फायरमैन और जेल वार्डर भर्ती चार माह में पूरी करने का निर्देश
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने अग्निशमन विभाग में फायरमैन और जेलों में जेल वार्डर की भर्ती प्रक्रिया चार माह में पूरी करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने विष्णु सिंह और दो अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता जटा शंकर पांडेय का कहना था कि 2016 में पद विज्ञापित किया गया। मगर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी थी। सरकारी वकील ने बताया कि भर्ती नियमावली मेें संशोधन किया गया है। योग्यता के मानक बदल दिए गए हैं। इसलिए विज्ञापन निरस्त कर नए सिरे से पद विज्ञापित किए जाएंगे। जिन लोगों ने 2016 के भर्ती विज्ञापन में आवेदन किया है उनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही उन्हें परीक्षा फीस दुबारा नहीं जमा करनी पड़ेगी। कोर्ट ने सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के बाद चार माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने अग्निशमन विभाग में फायरमैन और जेलों में जेल वार्डर की भर्ती प्रक्रिया चार माह में पूरी करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने विष्णु सिंह और दो अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता जटा शंकर पांडेय का कहना था कि 2016 में पद विज्ञापित किया गया। मगर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी थी। सरकारी वकील ने बताया कि भर्ती नियमावली मेें संशोधन किया गया है। योग्यता के मानक बदल दिए गए हैं। इसलिए विज्ञापन निरस्त कर नए सिरे से पद विज्ञापित किए जाएंगे। जिन लोगों ने 2016 के भर्ती विज्ञापन में आवेदन किया है उनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही उन्हें परीक्षा फीस दुबारा नहीं जमा करनी पड़ेगी। कोर्ट ने सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के बाद चार माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।