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चीनी मिल मालिक को विदेश जाने की अनुमति नहीं

Wed, 26 Sep 2018 08:52 PM IST
Updated Wed, 26 Sep 2018 08:52 PM IST
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चीनी मिल मालिक को विदेश जाने की अनुमति नहीं
चीनी मिल मालिक को विदेश जाने की अनुमति नहीं
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0 सिम्भावली चीनी मिल के पूर्व निदेशक पर घोटाले का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने घोटाले के आरोपी सिम्भावली शुगर मिल के पूर्व निदेशक और ग्लोबल केन शुगर सर्विसेस कंपनी के मालिक जीएस राव को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। राव ने सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डीके सिंह की पीठ ने सुनवाई की।

सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राव की आयु करीब 65 वर्ष है। उनका 60 प्रतिशत कारोबार विदेशों में है। यदि वह देश से बाहर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे और प्रत्यर्पण कराना कठिन होगा। मामले के अनुसार याची ने गन्ना उत्पादक किसानों के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की योजना के तहत 150 करोड़ रुपये का लोन लिया था। इस धनराशि को किसानों को न देकर उन्होंने अपनी कंपनी के विभिन्न खातों में जमा करा दिए। इसके बाद 110 करोड़ रुपये का और लोन लिया तथा उसे एनपीए करा लिया। 26 नवंबर 2016 को इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जांच सीबीआई को सौंपी गई है। याची के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी है। उन्होंने सीबीआई कोर्ट से दस दिन के लिए फिलीपींस जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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