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714 को हटाकर नई सूची जारी करने का आदेश
Updated Sat, 19 May 2018 01:32 AM IST
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714 अभ्यर्थियों को हटाकर नई सूची जारी करने का आदेश
0 पॉवर कारपोरेशन टेक्नीशियन ग्रेड दो भर्ती
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
पावर कारपोरेशन उत्तर प्रदेश में टेक्नीशियन ग्रेड दो भर्ती परीक्षा का मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले में गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के ट्रिपल सी प्रमाणपत्र लगाने वाले 714 अभ्यर्थियों को बाहर कर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। इसका पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। पंकज कुमार गुप्ता और अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने वापस कारपोरेशन को हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर 30 मई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि टेक्नीशियन ग्रेड-दो के 2211 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम 14 जुलाई 2015 को जारी किया गया। चयन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में ट्रिपल सी का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य था। परिणाम जारी होने पर पता चला कि तमाम ऐसे अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची में शामिल हैं, जिन्होंने गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रमाणपत्र लगा रखे थे। इनकी वजह से वैध प्रमाणपत्र देने वाले चयन से वंचित हो गए। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रमाणपत्र लगाने वालों को बाहर कर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पावर कारपोरेशन की ओर से बताया गया कि 714 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं, जिनके प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त संस्था के नहीं हैं। कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर नई सूची जारी करने के पूर्व के आदेश का पालन 30 मई तक करने का निर्देश दिया है
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0 पॉवर कारपोरेशन टेक्नीशियन ग्रेड दो भर्ती
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
पावर कारपोरेशन उत्तर प्रदेश में टेक्नीशियन ग्रेड दो भर्ती परीक्षा का मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले में गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के ट्रिपल सी प्रमाणपत्र लगाने वाले 714 अभ्यर्थियों को बाहर कर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। इसका पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। पंकज कुमार गुप्ता और अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने वापस कारपोरेशन को हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर 30 मई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि टेक्नीशियन ग्रेड-दो के 2211 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम 14 जुलाई 2015 को जारी किया गया। चयन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में ट्रिपल सी का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य था। परिणाम जारी होने पर पता चला कि तमाम ऐसे अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची में शामिल हैं, जिन्होंने गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रमाणपत्र लगा रखे थे। इनकी वजह से वैध प्रमाणपत्र देने वाले चयन से वंचित हो गए। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रमाणपत्र लगाने वालों को बाहर कर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पावर कारपोरेशन की ओर से बताया गया कि 714 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं, जिनके प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त संस्था के नहीं हैं। कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर नई सूची जारी करने के पूर्व के आदेश का पालन 30 मई तक करने का निर्देश दिया है
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