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गांधी चबूतरों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश
Updated Fri, 14 Jul 2017 08:51 PM IST
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गांधी चबूतरों को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सूबे की ग्राम सभाओं में सामुदायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए गांधी चबूतरों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि वह जिलाधिकारियों और एसडीएम से रिपोर्ट मंगा कर गांधी चबूतरों को अवैध कब्जों से खाली कराएं। प्रगंधरा ग्राम्य विकास समिति की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों से बने गांधी चबूतरों पर कब्जा कर लिया गया और शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को आदेश दिया है कि वह इस मामले की स्वयं निगरानी करें। ब्यूरो
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सूबे की ग्राम सभाओं में सामुदायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए गांधी चबूतरों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि वह जिलाधिकारियों और एसडीएम से रिपोर्ट मंगा कर गांधी चबूतरों को अवैध कब्जों से खाली कराएं। प्रगंधरा ग्राम्य विकास समिति की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों से बने गांधी चबूतरों पर कब्जा कर लिया गया और शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को आदेश दिया है कि वह इस मामले की स्वयं निगरानी करें। ब्यूरो