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बलिया डिग्री कॉलेज में बढ़ी फीस लेने पर रोक
Updated Fri, 14 Dec 2018 09:31 PM IST
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बलिया डिग्री कॉलेज में फीस वृद्धि पर रोक
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के डिग्री कॉलेज में बढ़ी हुई फीस जमा कराने पर रोक लगा दी है। छात्रों को फार्म भराकर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। फीस वृद्धि का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने दिया था जिस पर कुलपति ने फीस बढ़ा दी। इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर विश्वविद्यालय के अधिकार को चुनौती दी गई है। विवेकानंद गर्ल्स विद्यापीठ इब्राहिम पट्टी बलिया और 24 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता का कहना था कि छात्रोें की फीस सिर्फ अध्यादेश से बढ़ाई जा सकती है। विश्वविद्यालय को फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 51 और 52 के विपरीत कुलपति ने फीस बढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रकरण को विचारणीय मानते हुए विश्वविद्यालय और राज्य सरकार से जवाब मांगा हैै।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के डिग्री कॉलेज में बढ़ी हुई फीस जमा कराने पर रोक लगा दी है। छात्रों को फार्म भराकर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। फीस वृद्धि का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने दिया था जिस पर कुलपति ने फीस बढ़ा दी। इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर विश्वविद्यालय के अधिकार को चुनौती दी गई है। विवेकानंद गर्ल्स विद्यापीठ इब्राहिम पट्टी बलिया और 24 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता का कहना था कि छात्रोें की फीस सिर्फ अध्यादेश से बढ़ाई जा सकती है। विश्वविद्यालय को फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 51 और 52 के विपरीत कुलपति ने फीस बढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रकरण को विचारणीय मानते हुए विश्वविद्यालय और राज्य सरकार से जवाब मांगा हैै।