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पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जानकारी तलब
Updated Wed, 21 Jun 2017 10:19 PM IST
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अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी
इलाहाबाद (ब्यूरो)। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष कौंधियारा अन्नू मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका पर 27 जून को सुनवाई होगी। अन्नू मिश्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिए गए नोटिस को चुनौती दी गई है। याची के अधिवक्ता कमल सिंह यादव का कहना है कि कौंधियारा ब्लाक में बीडीसी सदस्यों की संख्या 80 है। 20 दिसंबर 2016 को प्रदेश सरकार ने ब्लाक को बांट कर नया ब्लाक बरांव बना दिया। कौंधियारा ब्लाक के 13 बीडीसी सदस्य बरांव ब्लाक में चले गए। अविश्वास प्रस्ताव नोटिस में बरांव के 13 सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं। यह अब कौंधियारा ब्लाक के सदस्य नहीं हैं। इसलिए जारी नोटिस पंचायत राज एक्ट की धारा 15(2) के अनुरूप नहीं है। नोटिस रद्द करने की मांग की गई है। यह भी गया है कि नोटिस मान्य प्रोफार्मा पर नहीं दी गई है। इसलिए विधि विरुद्ध है। डीएम ने आठ जून के नोटिस पर नौ जून को हस्ताक्षर किए हैं और तीन जुलाई 17 की तिथि अविश्वास प्रस्ताव के लिए तय की है।
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष कौंधियारा अन्नू मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका पर 27 जून को सुनवाई होगी। अन्नू मिश्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिए गए नोटिस को चुनौती दी गई है। याची के अधिवक्ता कमल सिंह यादव का कहना है कि कौंधियारा ब्लाक में बीडीसी सदस्यों की संख्या 80 है। 20 दिसंबर 2016 को प्रदेश सरकार ने ब्लाक को बांट कर नया ब्लाक बरांव बना दिया। कौंधियारा ब्लाक के 13 बीडीसी सदस्य बरांव ब्लाक में चले गए। अविश्वास प्रस्ताव नोटिस में बरांव के 13 सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं। यह अब कौंधियारा ब्लाक के सदस्य नहीं हैं। इसलिए जारी नोटिस पंचायत राज एक्ट की धारा 15(2) के अनुरूप नहीं है। नोटिस रद्द करने की मांग की गई है। यह भी गया है कि नोटिस मान्य प्रोफार्मा पर नहीं दी गई है। इसलिए विधि विरुद्ध है। डीएम ने आठ जून के नोटिस पर नौ जून को हस्ताक्षर किए हैं और तीन जुलाई 17 की तिथि अविश्वास प्रस्ताव के लिए तय की है।