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एनसीजेडसीसी पर 2.17 करोड़ गृहकर बकाया

Fri, 22 Nov 2019 12:39 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 22 Nov 2019 12:39 AM IST
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2.17 crore house tax dues on NCZCC
एनसीजेडसीसी पर 2.17 करोड़ गृहकर बकाया
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नगर निगम के 30 बड़े बकाएदारों की सूची में बार कौसिंल, एजीयूपी, संगीत समिति भी
30 दिन में भुगतान कराने के लिए वसूली का नोटिस, दस सरकारी, बीस निजी भवन स्वामी
प्रयागराज। ऐतिहासिक आनंद भवन को गृहकर के मद में 4.35 करोड़ बकाया वसूली की नोटिस जारी करने के बाद नगर निगम ने 30 बड़े बकाएदारों को नोटिस जारी किया है। बड़े बकाएदारों में एनसीजेडसीसी, बार कौंसिल, एजीयूपी, संगीत समिति, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, इलाहाबाद बैंक, चिल्ड्रेन अस्पताल आदि शामिल हैं। बकाएदारों में दस सरकारी तथा 20 निजी भवन मालिक और संस्थाएं शामिल हैं। सभी को 30 दिन में बकाया रकम जमा करने को लाल पर्ची जारी की गई है।
बड़े बकाएदारों की सूची में शामिल एनसीजेडसीसी पर 2.17 करोड़ गृहकर बकाया है। सिविल लाइंस संगीत समिति पर 92.74 लाख, ड्रिस्टिक कोआवपरेटिव पर 39.16 लाख, बार कौंसिल के थार्नहिल रोड भवन पर 36.45 लाख, आंग्लभाषा शिक्षण संस्थान पर 21.46 लाख, सचिव माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर 22.14 लाख, इलाहाबाद बैंक मुख्य शाखा पीडी टंडन रोड पर 15.8 लाख , चिल्ड्रेन अस्पताल पर 12.76 लाख और एजीयूपी के सरोजनी नायडू मार्ग स्थित दो भवनों पर क्रमश: 31.37 लाख और 6.19 लाख रुपये गृहकर बकाया है।
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रुस्तम खुसरो गांधी समेत अन्य
निजी संस्थानों पर करोड़ों बकाया
गृहकर के बकाएदारों में कुछ बड़े संस्थान और ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियां शामिल हैं। इसमें नेहरू-गांधी परिवार से जुड़े रुस्तम खुसरो गांधी के एमजी मार्ग स्थित भवनों पर 1.01 करोड़ गृहकर बकाया है। वहीं चिंतामणि ट्रस्ट घोष ट्रस्ट के राजकरन सिनेमाहाल पर 57.98 लाख और दुकानों पर 46.90 लाख, हर्ष होटल पर 48.23 लाख, मीना बाजार पर 42.71 लाख, होटल संतोष पैलेस पर 40 लाख, भारत पेपर बोर्ड मिल पर 27.72 लाख, होटल साकेत पर 22.56 लाख, होटल फोर सीजन पर 16.43 लाख समेत अन्य बकाएदारों पर गृहकर के मद में दस से तीस लाख रुपये तक का गृहकर बकाया है। बकाएदारों गृहकर में संशोधन के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन बकाया के मद में भुगतान नहीं किए जा रहा है।
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मार्च से पहले गृहकर वसूली का काम पूरा करना है। बड़े बकाएदारों को नोटिस जारी किया गया है। भुगतान न होने पर नगर निगम अधिनियम की धाराओं के मुताबिक वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अन्य बकाएदारों की सूची और नोटिस तैयार कराई जा रही है। - पीके मिश्रा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
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