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141 स्वास्थ्य सेवकों को नियमित नियुक्ति का आदेश
Updated Tue, 14 Nov 2017 08:34 PM IST
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141 स्वास्थ्य सेवकों को नियमित नियुक्ति का आदेश
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने 141 स्वास्थ्य सेवकों को 2016 की सीधी भर्ती में शामिल कर नियमित नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इन स्वास्थ्य सेवकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। कोर्ट ने इनको बैचवार वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति देने के लिए कहा है। इससे पूर्व भी हाईकोर्ट ने सैकड़ों स्वास्थ्य सेविकाओं को नियमित नियुक्ति बैचवार वरिष्ठता के आधार पर देने का निर्देश दिया था। प्रदेश सरकार एनआरएचएम के तहत शैक्षिक योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती कर रही है, जिसे याचिकाओं में चुनौती दी गई है। पिंकी सरकार और 140 अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या ने दिया है। कोर्ट के इस आदेश से वर्षों से संविदा पर कार्यरत इन स्वास्थ्य सेवकों और सेविकाओं की नियमित नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इन सेवकों को कई गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए विशेषकर प्रशिक्षित किया जाता है। इसी आधार पर कोर्ट ने इनको विशेष प्रशिक्षित श्रेणी का मानते हुए शैक्षणिक आधार पर नियुक्ति को उचित नहीं माना।
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने 141 स्वास्थ्य सेवकों को 2016 की सीधी भर्ती में शामिल कर नियमित नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इन स्वास्थ्य सेवकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। कोर्ट ने इनको बैचवार वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति देने के लिए कहा है। इससे पूर्व भी हाईकोर्ट ने सैकड़ों स्वास्थ्य सेविकाओं को नियमित नियुक्ति बैचवार वरिष्ठता के आधार पर देने का निर्देश दिया था। प्रदेश सरकार एनआरएचएम के तहत शैक्षिक योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती कर रही है, जिसे याचिकाओं में चुनौती दी गई है। पिंकी सरकार और 140 अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या ने दिया है। कोर्ट के इस आदेश से वर्षों से संविदा पर कार्यरत इन स्वास्थ्य सेवकों और सेविकाओं की नियमित नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इन सेवकों को कई गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए विशेषकर प्रशिक्षित किया जाता है। इसी आधार पर कोर्ट ने इनको विशेष प्रशिक्षित श्रेणी का मानते हुए शैक्षणिक आधार पर नियुक्ति को उचित नहीं माना।