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सिख दंगा पीड़ितों को दिया पूरा मुआवजा
Updated Mon, 06 Nov 2017 09:46 PM IST
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सिख दंगा पीड़ितों को दिया पूरा मुआवजा
0 हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार ने किया दावा, सुनवाई 10 नवंबर को
इलाहाबाद। प्रदेश सरकार का कहना है कि 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजे का पूरा पैकेज शत-प्रतिशत दिया जा चुका है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिस पर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अदालत ने याची को इस का उत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया है। सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
श्री गुरु सिंह सभा कानपुर की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति राजीव जोशी की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में मृतकों के परिवारों को पांच लाख रुपये मुआवजा दिया गया। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार और मोतीलाल वोरा कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र ने नुकसान का दस गुना मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसका पालन किया गया है। याची ने जिन दो लोगों के नाम दिए हैं। उन्होंने सरकार के समक्ष कभी आवेदन ही नहीं किया था।
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0 हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार ने किया दावा, सुनवाई 10 नवंबर को
इलाहाबाद। प्रदेश सरकार का कहना है कि 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजे का पूरा पैकेज शत-प्रतिशत दिया जा चुका है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिस पर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अदालत ने याची को इस का उत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया है। सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
श्री गुरु सिंह सभा कानपुर की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति राजीव जोशी की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में मृतकों के परिवारों को पांच लाख रुपये मुआवजा दिया गया। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार और मोतीलाल वोरा कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र ने नुकसान का दस गुना मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसका पालन किया गया है। याची ने जिन दो लोगों के नाम दिए हैं। उन्होंने सरकार के समक्ष कभी आवेदन ही नहीं किया था।
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