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याकूब कुरैशी की बेटी की गिरफ्तारी पर रोक

Thu, 20 Jul 2017 08:06 PM IST
Updated Thu, 20 Jul 2017 08:06 PM IST
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याकूब कुरैशी की बेटी की गिरफ्तारी पर रोक
याकूब कुरैशी की बेटी की गिरफ्तारी पर रोक
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0 मेरठ पब्लिक स्कूल में हंटर से पिटाई करने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी की बेटी आसमां कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आसमां और याकूब कुरैशी के अन्य परिजनों के खिलाफ मेरठ के सदर बाजार थाने में मारपीट करने और धमकाने का केस दर्ज है। आसमां कुरैशी ने कोर्ट मेें याचिका दाखिल कर मुकदमा रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति आरडी खरे और न्यायमूर्ति आरएन कक्कड़ की पीठ ने सुनवाई की।

याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि याची के पिता बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं। वह लोक सभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, इसलिए उनको राजनीतिक विद्वेष के कारण फंसाया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि आसमां को स्कूल के गार्ड ने धक्का दे दिया था, जिसकी शिकायत करने वह प्रिंसिपल से मिलने गई थी। प्रिंसिपल मिले नहीं और अगले दिन उल्टे उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। आसमां मेरठ पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, जो मेरठ के व्यापारी ताराचंद्र शास्त्री का है। गत दिनों आसमां पर स्कूल में हंटर लेकर घुसने और टीचरों तथा स्कूल स्टॉफ, बच्चों की हंटर से पिटाई करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। इसका एक वीडियो भी वायरल हो चुका है। कोर्ट ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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