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फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने की आरोपी शिक्षिक की गिरफ्तारी पर रोक

Mon, 03 Jun 2019 09:00 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 03 Jun 2019 09:00 PM IST
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फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने की आरोपी शिक्षिक की गिरफ्तारी पर रोक
फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने की
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आरोपी शिक्षिका की गिरफ्तारी पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने की आरोपी प्राइमरी अध्यापिका सविता और अन्य की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरोपी को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है। मामले की विवेचना एसआईटी कर रही है। याचीगण पर डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से सत्र 2004-05 की बीएड की फर्जी मार्कशीट से प्राइमरी अध्यापक की नौकरी हासिल करने के आरोप हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की। इनका कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश पर 4500 फर्जी अध्यापकों की जांच एसआईटी कर रही है। इन पर फर्जी मार्कशीट से अध्यापक बनने का आरोप है। याचीगण के खिलाफ शामली के झिझना थाने में प्राथमिकी दर्ज है। याची का कहना है कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। केवल परेशान किया जा रहा है। कोर्ट ने एफआईआर पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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