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तकनीकी संस् थानों में एआईसीटीई के मानक लागू करने पर सुनवाई आज
Updated Thu, 23 Nov 2017 08:18 PM IST
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तकनीकी संस्थाओं में एआईसीटीई के मानक लागू करने पर सुनवाई आज
इलाहाबाद। तकनीकी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तोें को लेेकर एआईसीटीई के मानक लागू करने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2001 में प्रदेश सरकार को तकनीकी संस्थाओं में एआईसीटीई के मानक लागू करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने आदेश के अनुपालन का एक और अवसर देते हुए प्रमुख सचिव का कार्य देख रहे सचिव भुवेश कुमार को अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने या 24 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था।
प्रकरण के अनुसार 1987 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने तकनीकी संस्थानों की संरचना हेतु मानक तय किए थे। इसे लागू करना सभी तकनीकी संस्थानों के लिए अनिवार्य है। इसमें तकनीकी संस्थानों के लिए स्टाफ से लेकर सेवा शर्तों, संस्थान की संरचना, शिक्षकों की योग्यता, शिक्षक-छात्र अनुपात आदि सभी बातों का समावेश किया गया है। इंडियन पॉलीटेक्निक टीचर्स आर्गेनाइजेशन के पूर्व महामंत्री ओमदत्त सिंह ने 1991 में याचिका दाखिल कर यह मानक तकनीकी संस्थाओं पर लागू करने की मांग की थी। कोर्ट ने 11 अप्रैल 2001 को तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने केलिए एआईसीटीई के मानक लागू करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील और सुप्रीमकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका खारिज हो चुकी है। 23 मई 2017 को एआईसीटीई ने कहा है कि उसके मानक लागू करना अनिवार्य है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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इलाहाबाद। तकनीकी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तोें को लेेकर एआईसीटीई के मानक लागू करने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2001 में प्रदेश सरकार को तकनीकी संस्थाओं में एआईसीटीई के मानक लागू करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने आदेश के अनुपालन का एक और अवसर देते हुए प्रमुख सचिव का कार्य देख रहे सचिव भुवेश कुमार को अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने या 24 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था।
प्रकरण के अनुसार 1987 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने तकनीकी संस्थानों की संरचना हेतु मानक तय किए थे। इसे लागू करना सभी तकनीकी संस्थानों के लिए अनिवार्य है। इसमें तकनीकी संस्थानों के लिए स्टाफ से लेकर सेवा शर्तों, संस्थान की संरचना, शिक्षकों की योग्यता, शिक्षक-छात्र अनुपात आदि सभी बातों का समावेश किया गया है। इंडियन पॉलीटेक्निक टीचर्स आर्गेनाइजेशन के पूर्व महामंत्री ओमदत्त सिंह ने 1991 में याचिका दाखिल कर यह मानक तकनीकी संस्थाओं पर लागू करने की मांग की थी। कोर्ट ने 11 अप्रैल 2001 को तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने केलिए एआईसीटीई के मानक लागू करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील और सुप्रीमकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका खारिज हो चुकी है। 23 मई 2017 को एआईसीटीई ने कहा है कि उसके मानक लागू करना अनिवार्य है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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