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अधियासी अभियंता विद्युत को अवमानना का नोटिस
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अधिशासी अभियंता विद्युत को अवमानना का नोटिस
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने झांसी के अधिशासी अभियंता विद्युत राजबीर सिंह को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि एक माह में वह अदालत के आदेश का पालन करें अथवा स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। सवित्री पाठक की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है।
याची का कहना था कि उसके पति विभाग में स्टोर कीपर थे। सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के बाद विभाग ने 6 लाख 51 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान को वसूलने के लिए नोटिस दिया। कोर्ट ने वसूली आदेश को रद्द कर दिया और दो माह में ग्रेच्युटी आदि का भुगतान करने के लिए कहा। इस आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने झांसी के अधिशासी अभियंता विद्युत राजबीर सिंह को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि एक माह में वह अदालत के आदेश का पालन करें अथवा स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। सवित्री पाठक की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है।
याची का कहना था कि उसके पति विभाग में स्टोर कीपर थे। सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के बाद विभाग ने 6 लाख 51 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान को वसूलने के लिए नोटिस दिया। कोर्ट ने वसूली आदेश को रद्द कर दिया और दो माह में ग्रेच्युटी आदि का भुगतान करने के लिए कहा। इस आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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