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बिना एलएलबी किए संयुक्त निबंधक बन पाएंगे हाईकोर्ट कर्मी

Fri, 04 Jan 2019 10:14 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 04 Jan 2019 10:14 PM IST
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बिना एलएलबी किए संयुक्त निबंधक बन पाएंगे हाईकोर्ट कर्मी
बिना एलएलबी किए संयुक्त निबंधक बन पाएंगे हाईकोर्टकर्मी
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0 उपनिबंधक से संयुक्त निबंधक पद पर प्रोन्नति में डिग्री की अनिवार्यता समाप्त
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट कर्मचारियों को मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने नए साल का तोहफा दिया है। चीफ जस्टिस के आदेश से जारी अधिसूचना के तहत उपनिबंधक से संयुक्त निबंधक के पद पर प्रोन्नति हेतु लॉ की डिग्री की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर अब मात्र साढ़े चार माह के प्रशिक्षण के बाद कर्मचारी प्रोन्नति पाने के लिए अर्ह हो जाएंगे।
नए नियम के तहत पदोन्नति के लिए गोपनीय प्रविष्टि के 65 प्रतिशत और साक्षात्कार के 45 प्रतिशत अंक दिए जाएंगे। रिक्त पदों के सापेक्ष डेढ़ गुना अधिक उपनिबंधकों को प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार पदोन्नति पाने वाला कर्मचारी प्रयागराज या लखनऊ जहां भी तैनात है वहीं उसे कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा। अभी की व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति के बाद कर्मचारी को स्थानांतरित कर दिया जाता था।
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हाईकोर्ट कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव बृजेश कुमार शुक्ल ने यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायाधीश का आभार जताया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह, निखिल सिंह, विजयानंद द्विवेदी, अभिषेक कुमार, अनुपम शुक्ल समेत कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने मुख्य न्यायाधीश का आभार जताया है।
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