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पावर कारपार्रेशन की टेक्निशियन परिणाम को चुनौती

Wed, 10 Apr 2019 11:50 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2019 11:50 PM IST
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पावर कारपार्रेशन की टेक्निशियन परिणाम को चुनौती
पावर कारपोरेशन में टेक्नीशियन
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भर्ती के परिणाम को दी चुनौती
0 नार्मलाइजेशन प्रक्रिया गलत तरीके से लागू करने का आरोप, जवाब तलब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में टेक्नीशियन ग्रेड दो के 2359 पदों पर भर्ती के लिए जारी परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कहा गया कि चयन के लिए अपनाई गई नार्मलाइजेशन प्रक्रिया सही तरीके से लागू नहीं की गई है। शिवचरण और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एमके गुप्ता।
याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि विद्युत सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के तहत परीक्षा दो पालियों में होनी थी। पहली पाली में कंप्यूटर टेस्ट, जिसमें 20 नंबर क्वालीफाइंग था और दूसरी पाली में टेक्निकल नॉलेज टेस्ट। इसके बाद नार्मलाइजेशन होना था। इसके तहत 24 और 25 जनवरी 2019 को परीक्षाएं कराई गईं। याचीगण कंप्यूटर टेस्ट और लिखित परीक्षा में पास हो गए, मगर नार्मलाइजेशन में उनको चयन परिणाम से बाहर कर दिया गया।
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जबकि कंप्यूटर टेस्ट में 18 नंबर पाने वालों को पास कर दिया गया और टेक्निकल टेस्ट में याचीगण से 30-40 अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयनित हो गए। याचीगण का कहना था कि विज्ञापन में यह नहीं बताया कि नार्मलाइजेशन लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी। दूसरे जबकि कंप्यूटर टेस्ट में 20 नंबर क्वालीफाइंग था, तो उससे कम अंक पाने वालों का चयन किस आधार पर किया गया। अंतिम चयन परिणाम रद्द करने की मांग की गई है। इस पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार और विद्युत सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
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