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कॉलेज प्रबंधक की गिरफ़तिरी पर रोक
Updated Tue, 25 Sep 2018 09:36 PM IST
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कॉलेज प्रबंधक की गिरफ्तारी पर रोक
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने गांधी स्मारक इंटर कॉलेज कल्याणपुर इलाहाबाद के प्रबंधक अजय विक्रम सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक याची के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न की जाए। अजय की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डीके सिंह की पीठ ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे का कहना था कि राजकमल शर्मा कॉलेज के समानांतर प्रबंधक बने हुए हैं। जबकि याची को तीन जून 2016 को प्रबंधक चुना गया। शर्मा ने कॉलेज को सांसद और विधायक निधि से मिली रकम में घोटाले की शिकायत विजलेंस विभाग से की थी। मऊआइमा थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विजलेंस मामले की जांच कर रही है। याची का कहना है कि घोटाला 2009 से 2011 के बीच का है, जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है।
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने गांधी स्मारक इंटर कॉलेज कल्याणपुर इलाहाबाद के प्रबंधक अजय विक्रम सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक याची के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न की जाए। अजय की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डीके सिंह की पीठ ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे का कहना था कि राजकमल शर्मा कॉलेज के समानांतर प्रबंधक बने हुए हैं। जबकि याची को तीन जून 2016 को प्रबंधक चुना गया। शर्मा ने कॉलेज को सांसद और विधायक निधि से मिली रकम में घोटाले की शिकायत विजलेंस विभाग से की थी। मऊआइमा थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विजलेंस मामले की जांच कर रही है। याची का कहना है कि घोटाला 2009 से 2011 के बीच का है, जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है।
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