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पोर्टल बंद, जीएसटीआर-02 भरना मुश्किल
Updated Wed, 11 Oct 2017 10:03 PM IST
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पोर्टल बंद, जीएसटीआर-2 भरना मुश्किल
0 बुधवार को शुरू हुई जीएसटीआर-2 भरने की प्रक्रिया
0 जीएसटीआर-1 पोर्टल 21 दिन के लिए बंद, व्यापारी परेशान
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
जीएसटी में व्यापारियों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार से व्यापारियों को जीएसटीआर-2 भरना था। इस रिटर्न फॉर्म में खरीदे गए माल का विवरण भरा जाना है, लेकिन पहले दिन ही पोर्टल बंद होने के कारण रिटर्न नहीं भरा जा सका। इसके अलावा जिन व्यापारियों ने अंतिम तिथि 10 अक्तूबर तक जीएसटीआर-1 नहीं भरा है, अब वे 21 दिन बाद उसे भर सकेंगे और तब उन्हें भारी-भरकम जुर्माना भी अदा करना होगा।
जीएसटीआर-1 की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद बुधवार से जीएसटीआर-2 भरने की प्रक्रिया शुरू होनी थी। व्यापारी पूरे दिन पोर्टल को लेकर ही परेशान रहे। पहले तो पोर्टल खुला नहीं, दूसरे लंबे इंतजार के बाद खुला भी तो जीएसटीआर-2 नहीं भरा जा सका। हालांकि, इसके लिए अभी व्यापारियों के पास समय है, लेकिन अब उन व्यापारियों के लिए समस्या खड़ी हो गई, जो 10 अक्तूबर तक जीएसटीआर-1 नहीं भर सके। नियम के तहत तय तिथि के बाद जीएसटीआर भरने पर दो सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगना है।
इस बीच जीएसटीआर-1 पोर्टल को अगले 21 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। यानी अब जब पोर्टल खुलेगा और व्यापारी रिटर्न भरेंगे तो उन्हें दो सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 4200 रुपये जुर्माना भरना होगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा का कहना है कि जीएसटीआर-1 पोर्टल अचानक बंद कर दिया गया और अब जिन व्यापारियों को रिटर्न भरना है, उन्हें जुर्माना देना होगा या नहीं, इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। उनका कहना है कि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होने के कारण स्थानीय अफसर भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं।
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0 बुधवार को शुरू हुई जीएसटीआर-2 भरने की प्रक्रिया
0 जीएसटीआर-1 पोर्टल 21 दिन के लिए बंद, व्यापारी परेशान
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
जीएसटी में व्यापारियों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार से व्यापारियों को जीएसटीआर-2 भरना था। इस रिटर्न फॉर्म में खरीदे गए माल का विवरण भरा जाना है, लेकिन पहले दिन ही पोर्टल बंद होने के कारण रिटर्न नहीं भरा जा सका। इसके अलावा जिन व्यापारियों ने अंतिम तिथि 10 अक्तूबर तक जीएसटीआर-1 नहीं भरा है, अब वे 21 दिन बाद उसे भर सकेंगे और तब उन्हें भारी-भरकम जुर्माना भी अदा करना होगा।
जीएसटीआर-1 की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद बुधवार से जीएसटीआर-2 भरने की प्रक्रिया शुरू होनी थी। व्यापारी पूरे दिन पोर्टल को लेकर ही परेशान रहे। पहले तो पोर्टल खुला नहीं, दूसरे लंबे इंतजार के बाद खुला भी तो जीएसटीआर-2 नहीं भरा जा सका। हालांकि, इसके लिए अभी व्यापारियों के पास समय है, लेकिन अब उन व्यापारियों के लिए समस्या खड़ी हो गई, जो 10 अक्तूबर तक जीएसटीआर-1 नहीं भर सके। नियम के तहत तय तिथि के बाद जीएसटीआर भरने पर दो सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगना है।
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इस बीच जीएसटीआर-1 पोर्टल को अगले 21 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। यानी अब जब पोर्टल खुलेगा और व्यापारी रिटर्न भरेंगे तो उन्हें दो सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 4200 रुपये जुर्माना भरना होगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा का कहना है कि जीएसटीआर-1 पोर्टल अचानक बंद कर दिया गया और अब जिन व्यापारियों को रिटर्न भरना है, उन्हें जुर्माना देना होगा या नहीं, इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। उनका कहना है कि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होने के कारण स्थानीय अफसर भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं।
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