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बिसहड़ा कांड के आरोपी की जमानत पर जवाब तलब
Updated Fri, 14 Jul 2017 08:50 PM IST
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गाजियाबाद के ध्यानार्थ
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बिसहड़ा कांड के आरोपी की जमानत पर जवाब तलब
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के बिसहड़ा में अखलाख की हत्या के मामले में आरोपी विशाल की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी। याचिका पर न्यायमूर्ति प्रत्यूष कुमार सुनवाई कर रहे हैं। विशाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत पर रिहा करने की मांग की है।
उस पर आरोप है कि प्रतिबंधित पशु का मांस रखने के आरोप में कुछ लोगों ने गांव के अखलाख की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी उसका लड़का भी इस घटना में घायल हो गया था। गांव के दर्जन भर के करीब लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है तथा कई आरोपीगण जेल भेजे गए हैं।
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बिसहड़ा कांड के आरोपी की जमानत पर जवाब तलब
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के बिसहड़ा में अखलाख की हत्या के मामले में आरोपी विशाल की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी। याचिका पर न्यायमूर्ति प्रत्यूष कुमार सुनवाई कर रहे हैं। विशाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत पर रिहा करने की मांग की है।
उस पर आरोप है कि प्रतिबंधित पशु का मांस रखने के आरोप में कुछ लोगों ने गांव के अखलाख की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी उसका लड़का भी इस घटना में घायल हो गया था। गांव के दर्जन भर के करीब लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है तथा कई आरोपीगण जेल भेजे गए हैं।
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