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अब हाईकोर्ट बार का चुनाव 14 दिसांबर को

Mon, 20 Nov 2017 10:26 PM IST
Updated Mon, 20 Nov 2017 10:26 PM IST
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अब हाईकोर्ट बार का चुनाव 14 दिसांबर को
अब हाईकोर्ट बार का चुनाव 14 दिसंबर को
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0 25 नवंबर को जारी होगी मतदाता सूची, 27 से नामांकन
0 निर्वाचन कमेटी के सदस्यों के बारे में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर रोक
0 बार एसोसिएशन में पंजीकरण की तिथि से तय होगा प्रत्याशी का अनुभव
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने बार एसोसिएशन चुनाव की तिथि संशोधित करते हुए 14 दिसंबर को चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व यह तिथि एक दिसंबर तय की गई थी मगर चुनाव समिति के चेयरमैन द्वारा इस्तीफा देने के कारण मतदाता सूची जारी नहीं हो सकी और चुनाव टालना पड़ा। बार सदस्यों के अनुरोध पर पूर्णपीठ ने एक बार पुन: स्थिति पर विचार करने के बाद नया चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची 25 नवंबर को जारी कर दी जाए तथा नामांकन 27 नवंबर से शुरू होगा।
पूर्णपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मपाल सिंह को मुख्य चुनाव अधिकारी नामित किया है। उनकी सलाह से अंतरिम कमेटी के सदस्य अन्य चुनाव अधिकारियों का नाम तय करेंगे। पूर्णपीठ ने अंतरिम कमेटी के चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत और सतीश त्रिवेदी से अनुरोध किया कि वह अपना इस्तीफा वापस लेकर चुनाव कार्य संपन्न कराएं। इसके साथ ही यह हिदायत दी है कि अंतरिम कमेटी के सदस्यों के बारे में कोई भी अधिवक्ता सोशल मीडिया फेसबुक, वाट्सएप या ट्विटर आदि पर अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेगा।
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एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूर्णपीठ ने कहा है कि इस वर्ष के चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की योग्यता का अनुभव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में पंजीकरण की तारीख से तय होगा। कुछ सदस्य बार काउंसिल में पंजीकरण की तारीख से अनुभव गिने जाने की मांग कर रहे थे। कोर्ट को बताया गया कि इस संबंध में हाईकोर्ट बाईलॉज में संशोधन प्रस्तावित है तथा रजिस्ट्रार सोसाइटीज एंड चिटफंड के कार्यालय में लंबित है। नियमानुसार अध्यक्ष पद के लिए 20 वर्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 20 वर्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के लिए 10 वर्ष, महासचिव के लिए 15 वर्ष और संयुक्त सचिव पद के लिए 5वर्ष, गवर्निंग काउंसिल के 03 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए।
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मतदाता सूची में उन्हीं सदस्यों के नाम शामिल किए जाएंगे, जिनका 31 अगस्त 2017 तक का सदस्यता शुल्क जमा है तथा जिन्होंने वन बार वन वोट का विकल्प भरा है। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता विक्रांत पांडेय ने पूर्णपीठ के समक्ष अर्जी दाखिल कर नए सिरे से चुनाव की तिथि तय करने की मांग की थी। पीठ ने अर्जी स्वीकार करते हुए जो कार्यक्रम दिया है उसके मुताबिक मतदाता सूची का प्रकाशन 25 नवंबर को, नामांकन 27 से 29 नवंबर तक। नाम वापसी 30 नवंबर को हो सकेगी। नामांकन पत्रों की जांच एक दिसंबर को होगी तथा वैध प्रत्याशियों की सूची चार दिसंबर को जारी होगी। मतदान 14 दिसंबर को सुबह दस से शाम पांच बजे तक होगा।
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