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कर्मचारियों के बकाया एरियर पर जवाब तलब
Updated Thu, 07 Sep 2017 08:27 PM IST
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कर्मचारियों के बकाया एरियर पर इविवि से जवाब तलब
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ग्रुप सी कर्मचारियों के बकाया एरियर भुगतान को लेकर हाईकोर्ट ने इविवि प्रशासन से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को जवाब देने का आखिरी मौका देते हुए कहा है कि जवाब दाखिल नहीं करने पर रजिस्ट्रार अगली सुनवाई पर पत्रावलियों केसाथ हाजिर हों। लाल श्याम बहादुर सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। इससे पूर्व कोर्ट ने विश्वविद्यालय को एक माह का समय दिया था मगर उनकी ओर से केस के बाबत कोई जानकारी अदालत को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। याचिका में ग्रुप सी कर्मचारियों के बकाया एरियर दिलाने की मांग की गई है।
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ग्रुप सी कर्मचारियों के बकाया एरियर भुगतान को लेकर हाईकोर्ट ने इविवि प्रशासन से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को जवाब देने का आखिरी मौका देते हुए कहा है कि जवाब दाखिल नहीं करने पर रजिस्ट्रार अगली सुनवाई पर पत्रावलियों केसाथ हाजिर हों। लाल श्याम बहादुर सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। इससे पूर्व कोर्ट ने विश्वविद्यालय को एक माह का समय दिया था मगर उनकी ओर से केस के बाबत कोई जानकारी अदालत को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। याचिका में ग्रुप सी कर्मचारियों के बकाया एरियर दिलाने की मांग की गई है।