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सीजेएम बुलंदशहर को कारण बताओ नोिटिस

Tue, 13 Jun 2017 08:51 PM IST
Updated Tue, 13 Jun 2017 08:51 PM IST
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सीजेएम बुलंदशहर को कारण बताओ नोिटिस
सीजेएम बुलंदशहर को कारण बताओ नोटिस
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0 अभियुक्त की मौत पर हाईकोर्ट को नहीं दी रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर बुलंदशहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि आठ मई 2017 के आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की जाए। हत्या के जुर्म में सजायाफ्ता कैदियों अंकपाल और अन्य की आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एसके अग्रवाल की पीठ ने सीजेएम से जुलाई के पहले सप्ताह में इस मामले में जवाब मांगा है।

अभियुक्तों की अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष यह प्रकरण आया कि इस मामले में एक अभियुक्त जहांगीराबाद के कुरैन निवासी नीरज की मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट ने सीजेएम से इसकी पुष्टि करने और रिपोर्ट देने को कहा। सीजेएम ने फरवरी 2016 में रिपोर्ट दी कि अभियुक्त की मृत्यु के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। जैसे ही जानकारी पूरी मिल जाएगी, सूचना प्रेषित की जाएगी। इसके बाद से कोई सूचना हाईकोर्ट नहीं भेजी गई। आठ मई 2017 को हाईकोर्ट ने पुन: सीजेएम को निर्देश दिया कि 31 मई तक नीरज की मृत्यु के संबंध में रिपोर्ट भेजी जाए। मगर सीजेएम ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। इस पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने सीजेएम ने स्पष्टीकरण तलब कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में 13 फरवरी 2012 को अभियुक्त अंकपाल, नीरज और धीरज की जमानत मंजूर कर ली थी। जमानत पर रिहा होने के बाद से अभियुक्त नीरज का कुछ पता नहीं चला। अपील के निस्तारण हेतु अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक है।
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