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आजम खां को आचार संहिता उल् घंन में राहत
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आचार संहित उल्लंघन के पांच मामलों में आजम को राहत
0 सरकार ने कहा नहीं करेंगे गिरफ्तार, जवाब तलब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मो. आजम खां के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के पांच मामलों में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। आजम ने इन मुकदमों को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, राज्य सरकार ने खुद ही कहा कि वह फिलहाल आजम को गिरफ्तार नहीं करेगी।
अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विवेचनाधिकारी आजम खां को गिरफ्तार नहीं करेंगे। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने दिया है। आजम पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में पांच एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर लोकसभा चुनाव के दौरान डीएम रामपुर के खिलाफ भाषण में आपत्तिजनक बातें कहने का आरोप है। अपने खिलाफ दर्ज पांचों मुकदमों को आजम खां ने चुनौती दी है।
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0 सरकार ने कहा नहीं करेंगे गिरफ्तार, जवाब तलब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मो. आजम खां के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के पांच मामलों में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। आजम ने इन मुकदमों को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, राज्य सरकार ने खुद ही कहा कि वह फिलहाल आजम को गिरफ्तार नहीं करेगी।
अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विवेचनाधिकारी आजम खां को गिरफ्तार नहीं करेंगे। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने दिया है। आजम पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में पांच एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर लोकसभा चुनाव के दौरान डीएम रामपुर के खिलाफ भाषण में आपत्तिजनक बातें कहने का आरोप है। अपने खिलाफ दर्ज पांचों मुकदमों को आजम खां ने चुनौती दी है।
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