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संदीप हत्याकांड में चश्मदीद भतीजे के खिलाफ वारंट जारी

Sun, 30 Oct 2022 01:31 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Oct 2022 01:31 AM IST
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Warrant issued against nephew, eyewitness in Sandeep murder case
अलीगंज (एटा) के लॉजिस्टिक कारोबारी व सीमेंट सप्लायर संदीप गुप्ता हत्याकांड में समन-तलबी के बाद भी दूसरे गवाह गवाही को नहीं पहुंच रहे। इस पर न्यायालय स्तर से दूसरे गवाह के खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं। बता दें कि इस मामले में परिवार ने हाईकोर्ट में इस मुकदमे का ट्रायल अलीगढ़ के बजाय किसी अन्य जनपद के सत्र न्यायालय में ट्रांसफर किए जाने का अनुरोध किया है। इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। माना जा रहा है इसी वजह से परिवार गवाही के लिए नहीं आ रहा।
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सिविल लाइंस क्षेत्र में गांधी आई तिराहा पर 27 दिसंबर की शाम हुए संदीप गुप्ता हत्याकांड में मुख्य शूटर के रूप में कुख्यात अपराधी प्रवीन बाजौता, जितेंद्र उर्फ कंजा, प्रवीन का भाई प्रदीप आरोपी हैं, जबकि साजिश व सहयोग के आरोपी ट्रांसपोर्टर राजीव अग्रवाल, बेटा अंकुश अग्रवाल, उसके दोस्त साहिल यादव, अनुराग यादव, मनीष, उत्कर्ष चौधरी, दुष्यंत चौधरी व तीन नाबालिग हैं।
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इनमें से दस बालिग आरोपियों के खिलाफ यहां एडीजे-3 की अदलात में ट्रायल चल रहा है। एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार इस मुकदमे में पहले गवाह के रूप में वादी संदीप के भाई सुरजीत की गवाही हो चुकी है। अब अगले गवाह के रूप में घटना के समय संदीप के साथ मौजूद उनके भतीजे लवनेश व कार चालक आदि को तलब किया गया है।
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मगर वे गवाही को नहीं आ रहे। इसके चलते लवनेश के खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं। इस मामले में 2 नवंबर तारीख नियत की गई है। बता दें कि पश्चिमी यूपी के लॉजिस्टिक व सीमेंट सप्लाई कारोबार में खासा रसूख रखने वाले संदीप गुप्ता की हत्या दोस्त की बेटी के पारिवारिक विवाद में समझौता कराने पर सुपारी देकर कराई गई थी। इस हत्या के मुख्य शूटर को पिछले दिनों अलीगढ़ से बिजनौर जेल शिफ्ट किया गया है।
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