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पंचायत उपचुनाव: हाईकोर्ट के आदेश पर बीच में रोका मतदान, हरनौट भोजपुर में पड़े 69.24 प्रतिशत वोट

Thu, 20 Feb 2025 01:19 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Updated Thu, 20 Feb 2025 01:19 AM IST
सार

हाईकोर्ट के आदेश पर कासिमपुर नागरी की निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल बंद कर दी गई। 11 बजे तक हुए मतदान की मतपेटिकाएं सील कर ब्लॉक मुख्यालय भेज दी गई।

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Voting process stopped midway on High Court's orde
गांव हरनौट भोजपुर में ग्राम पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान के लिए कतार में लगे लोग - फोटो : संवाद

विस्तार

ग्राम पंचायत कासिमपुर नागरी में ग्राम प्रधान पद के उपचुनाव के लिए 19 फरवरी की सुबह से शुरू हुआ मतदान सुबह 11 बजे ही रोक दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर 11 बजे तक पड़े मतों की पेटियां सील कर ब्लॉक में जमा करा दी गईं।

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खंड निर्वाचन अधिकारी अमित जायसवाल ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर कासिमपुर नागरी की निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल बंद कर दी गई है। 11 बजे तक हुए मतदान की मतपेटिकाएं सील कर ब्लॉक मुख्यालय भेज दी गई हैं। सरोज देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में हाईकोर्ट ने मतदान प्रक्रिया रोकने का आदेश दिया है।
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आदेश
वहीं ब्लॉक के गांव हरनौट भोजपुर में प्रधान पद के उपचुनाव में पिछड़ी जाति की छह महिला उम्मीदवारों में शामिल देवरानी-जेठानी नीलम पत्नी ऋषी कुमार, मधु पत्नी इंद्रपाल सिंह, गुड्डो देवी पत्नी ब्रह्मदेव, मीना पत्नी शरद कुमार, रविता यादव पत्नी शिवम यादव, सरिता पत्नी लखन यादव के बीच मुकाबला हुआ। 2790 मतदाताओं में 1932 ने वोट डाले। कुल 69.24 प्रतिशत मतदान हुआ जिसमें 1043 पुरुष और 889 महिलाओं ने मतदान किया।

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