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Aligarh News: टीवीएस शोरूम संचालक हत्याकांड में पूजा-अशोक की चल संपत्ति कुर्क
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : Archive
टीवीएस शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पूजा शकुन पांडेय उर्फ अन्नपूर्णा भारती और उनके पति अशोक कुमार पांडेय की 7.36 लाख रुपये की चल संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर बृहस्पतिवार को कुर्क कर लिया।
थाना रोरावर क्षेत्र में 26 सितंबर 2025 की रात खेरेश्वर चौराहे के पास हाथरस के सिकंदराराऊ निवासी व टीवीएस शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता की बाइक सवार शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की जांच और विवेचना के दौरान सामने आया कि अभिषेक की हत्या तीन लाख रुपये की सुपारी देकर कराई गई थी। मामले में पुलिस ने दोनों शूटरों के अलावा पूजा शकुन पांडेय और उनके पति अशोक पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने दावा किया था कि पूजा के अभिषेक गुप्ता से संबंध थे और दोनों के बीच विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई।
बाद में दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। इसी क्रम में देहलीगेट पुलिस ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत दोनों की संपत्तियों को कुर्क कर लिया। सीओ प्रथम संजीव शर्मा के अनुसार जब्त संपत्तियों में मारुति कार भी शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 5.76 लाख रुपये आंकी गई है।
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इसके अलावा दोनों के विभिन्न बैंक खातों में जमा 1,60,842.86 रुपये की धनराशि को भी फ्रीज कर दिया गया। कुल 7,36,842.86 रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अशोक कुमार पांडेय के खिलाफ विभिन्न थानों में सात और पूजा शकुन पांडेय के खिलाफ छह आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सीओ के अनुसार अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल पूजा शकुन पांडेय जमानत पर बाहर है, जबकि मामले की अन्य कानूनी कार्रवाई जारी है।
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थाना रोरावर क्षेत्र में 26 सितंबर 2025 की रात खेरेश्वर चौराहे के पास हाथरस के सिकंदराराऊ निवासी व टीवीएस शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता की बाइक सवार शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की जांच और विवेचना के दौरान सामने आया कि अभिषेक की हत्या तीन लाख रुपये की सुपारी देकर कराई गई थी। मामले में पुलिस ने दोनों शूटरों के अलावा पूजा शकुन पांडेय और उनके पति अशोक पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने दावा किया था कि पूजा के अभिषेक गुप्ता से संबंध थे और दोनों के बीच विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई।
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बाद में दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। इसी क्रम में देहलीगेट पुलिस ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत दोनों की संपत्तियों को कुर्क कर लिया। सीओ प्रथम संजीव शर्मा के अनुसार जब्त संपत्तियों में मारुति कार भी शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 5.76 लाख रुपये आंकी गई है।
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इसके अलावा दोनों के विभिन्न बैंक खातों में जमा 1,60,842.86 रुपये की धनराशि को भी फ्रीज कर दिया गया। कुल 7,36,842.86 रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अशोक कुमार पांडेय के खिलाफ विभिन्न थानों में सात और पूजा शकुन पांडेय के खिलाफ छह आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सीओ के अनुसार अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल पूजा शकुन पांडेय जमानत पर बाहर है, जबकि मामले की अन्य कानूनी कार्रवाई जारी है।

प्रतीकात्मक चित्र।- फोटो : Archive