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Aligarh: छेड़खानी में ट्यूटर को तीन साल की सजा, पांचवीं की छात्रा संग ट्यूशन टीचर ने की थी अश्लील हरकत
Thu, 17 Oct 2024 03:04 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 17 Oct 2024 03:04 PM IST
सार
छात्रा शीलेंद्र उर्फ सोनू के यहां ट्यूशन पढ़ती थी। सोनू ने किशोरी के साथ अभद्रता व अश्लील हरकतें कीं। इससे किशोरी भयभीत हो गई।
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सजा
- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
कक्षा पांचवीं की छात्रा से छेड़खानी के मामले में अदालत ने ट्यूटर को तीन साल की सजा सुनाई है। एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने मिशन शक्ति के तहत ट्यूटर को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि यह घटना चार मार्च 2022 की है। मामले में अकराबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर देकर कहा कि उनकी 11 वर्षीय बेटी पांचवीं की छात्रा थी। वह शीलेंद्र उर्फ सोनू के यहां ट्यूशन पढ़ती थी। सोनू ने किशोरी के साथ अभद्रता व अश्लील हरकतें कीं। इससे किशोरी भयभीत हो गई।
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पुलिस ने सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट दाखिल की। इधर, सत्र परीक्षण के दौरान सोनू फरार हो गया। उसे भगोड़ा घोषित करने के साथ ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कुर्की की कार्रवाई होने के बाद वह न्यायालय में हाजिर हुआ। अब अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
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