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संदीप गुप्ता हत्याकांड: मुकदमे का ट्रायल दूसरे कोर्ट में कराने को दी थी ट्रांसफर अर्जी, हुई खारिज
Wed, 26 Jun 2024 06:36 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Wed, 26 Jun 2024 06:36 PM IST
सार
मुकदमे का ट्रायल एडीजे तीन की अदालत में चल रहा है। जिसमें गवाही की सभी प्रक्रिया पूरी हो गईं। बहस भी पूरी हो गई। मगर किन्हीं कारणों से बहस की प्रक्रिया फिर से जारी है। पिछले माह वादी पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत में ट्रांसफर अर्जी दायर की गई।
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अदालत
- फोटो : ANI
विस्तार
अलीगंज के चर्चित कारोबारी संदीप गुप्ता हत्याकांड मुकदमे में वादी बहस के दौरान वादी पक्ष द्वारा जिला जज की अदालत में दायर की गई ट्रांसफर अर्जी खारिज कर दी गई। अर्जी में अनुरोध किया गया था कि मुकदमे की सुनवाई किसी अन्य न्यायालय में कराई जाए। बहस के बाद सत्र न्यायालय ने अर्जी खारिज की है।
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बता दें कि गांधी आई तिराहे पर हुए इस हत्याकांड में बीस लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराया जाना उजागर हुआ था। जिले के चर्चित शूटर प्रवीन बाजौता व उसके दो साथी शूटर के रूप में सामने आए। वहीं, सुपारी देने वाले अंकुश अग्रवाल, उसके पिता सहित दस अन्य नाम रेकी व मदद में सामने आए।
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मुकदमे का ट्रायल एडीजे तीन की अदालत में चल रहा है। जिसमें गवाही की सभी प्रक्रिया पूरी हो गईं। बहस भी पूरी हो गई। मगर किन्हीं कारणों से बहस की प्रक्रिया फिर से जारी है। इसी बीच पिछले माह वादी पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत में ट्रांसफर अर्जी दायर की गई। जिसमें मुकदमे की सुनवाई किसी अन्य अदालत में कराने का अनुरोध किया गया। मगर सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ट्रांसफर अर्जी को खारिज कर दिया है। अब मुकदमे का ट्रायल उसी न्यायालय में जारी रहेगा और अगली तारीख पर बहस आदि की प्रक्रिया होगी।
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