फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   then one year old returns will be deposited on the notice of income tax department.

...तो एक साल पुराना रिटर्न आयकर विभाग के नोटिस पर जमा होगा

Wed, 28 Mar 2018 02:31 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला अलीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला अलीगढ़ Updated Wed, 28 Mar 2018 02:31 AM IST
विज्ञापन
then one year old returns will be deposited on the notice of income tax department.
अवन कुमार सिंह, सीए एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष - फोटो : अमर उजाला
अगर आप मकान या किसी अन्य बड़े काम के लिए बैंक लोन लेने की योजना बना रहे हैं और आपका आयकर रिटर्न जमा नहीं है तो 31 मार्च तक आपके पास आखिरी मौका है। जिसमें आप दो वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न एक साथ जमा करा सकते हैं। 
विज्ञापन


इसके बाद दो साल का रिटर्न एक साथ जमा नहीं होगा। यानी 31 मार्च 2018 तक कोई भी व्यक्ति या संस्था वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 का आयकर रिटर्न जमा करा सकता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 का रिवाइज रिटर्न भी इस अवधि में दिया जा सकता है। जिन्होंने 15 मार्च 2018 की अवधि तक जमा होने वाला अग्रिम आय कर जमा नहीं किया है, वह भी कर जमा सकते हैं। इसलिए विभाग में 29, 30 और 31 मार्च को कामकाज सामान्य दिनों की तरह ही होगा। आयकर विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 से नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके अनुसार 31 मार्च 2019 को केवल एक वित्तीय वर्ष 2017-18 का आयकर रिटर्न जमा होगा। जिसका असेस्मेंट ईयर 2018-19 होगा। पिछले सालों तक एक साल पुराना आयकर रिटर्न जमा हो जाता था, लेकिन नए वित्तीय वर्ष से ऐसा नहीं होगा। 
विज्ञापन


हां, अगर आयकर विभाग अपने स्तर से किसी व्यक्ति या संस्था को व्यक्तिगत नोटिस जारी करे तो रिटर्न जमा होगा। इसके अलावा आयकर विभाग नियम 148 और नियम 142 एक के तहत छह साल के रिटर्न की जांच कर उसका पुन: निर्धारण करा सकता है। दोनों ही सूरत में विभागीय स्तर से कार्रवाई होगी। करदाता अपने स्तर से एक साथ दो साल का आयकर रिटर्न जमा नहीं करा पाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सभी आयकर रिटर्न जमा करने वालों को इस संबंध में लगातार सूचनाएं भेजी जा रही हैं। अभी चार दिन का समय शेष है, जिसमें दो साल की रिटर्न जमा कराई जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 का रिटर्न जमा करा सकते हैं। इसके बाद आयकर विभाग के नोटिस पर ही आयकर रिटर्न जमा हो सकता है। - अवन कुमार सिंह, सीए एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष


31 मार्च 2019 में केवल एक वित्तीय वर्ष 2017-18 का आयकर रिटर्न जमा होगा। इससे पहले के वित्तीय वर्ष का रिटर्न जमा नहीं होगा। हां, अगर आयकर विभाग चाहे तो नोटिस देकर आयकर रिटर्न जमा करा सकता है। - विजय कुमार, सीए एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed