फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   The ADJ court upheld the lower court's decision

Aligarh News: एडीजे कोर्ट ने रखा निचली अदालत का निर्णय बरकरार, सरकार की निगरानी याचिका खारिज

Sun, 08 Feb 2026 02:23 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Feb 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
The ADJ court upheld the lower court's decision
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना पालीमुकीमपुर के भवन निर्माण के मामले में निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर निगरानी याचिका को खारिज कर दिया है। निचली अदालत ने पूर्व में थाने के भवन को कब्जा मानते हुए हटाने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन

पत्रावली के अनुसार गांव पालीमुकीमपुर में 1994 में थाने के भवन का निर्माण किया गया था। गांव के जय नारायण आदि ने इस जमीन को अपनी बताते हुए निर्माण को अवैध बताया और सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया। इसमें डीएम, एसएसपी, सीओ, थानाध्यक्ष को पार्टी बनाया।
विज्ञापन


इस वाद में सिविल कोर्ट ने अभिमत दिया कि गाटा संख्या 621/3 दो भागों में विभाजित है, उसके उत्तरीभाग पर कब्जा करके नवीन थाना पाली मुकीमपुर के भवन का निर्माण किया गया, जिसका स्वामित्व डिक्रीदरान का है। कोर्ट ने कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके विरुद्ध यूपी सरकार की ओर से जिला जज के यहां अपील की गई। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक में हुई। न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के बाद याचिका को बलहीन और निचली अदालत के आदेश को सही माना है। उन्होंने सिविल निगरानी को निरस्त कर दिया है और निष्पादन न्यायालय का मूल अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ निष्पादन न्यायालय को वापस कर दिया है।साथ ही पक्षकार को निष्पादन न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed