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सरगना शरद गोस्वामी हत्याकांड: सात आरोपी दोषी करार, 17 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा

Tue, 12 Sep 2023 10:57 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Tue, 12 Sep 2023 10:57 PM IST
सार

शरद गोस्वामी एक शादी समारोह में शामिल होने थाने के बगल में शुभम समागम गेस्ट हाउस में गया था। तभी उसे पांच नामजदों व उनके अज्ञात साथियों ने फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान दो राहगीर भी जख्मी हुए।

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Seven accused convicted in gangster Sharad Goswami murder case
मृतक शरद गोस्वामी - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

अलीगढ़ महानगर के रामघाट रोड की बहुचर्चित बाइकर्स गैंगवार में मारे गए एक गुट के सरगना शरद गोस्वामी हत्याकांड का ट्रायल पूरा हो गया। मंगलवार को एडीजे-8 अशोक भारतेंदु की न्यायालय ने सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर तारीख नियत की है। जिन सात आरोपियों को दोषी करार दिया है, उनमें से चार पर हत्या का दोष और तीन पर आर्मस एक्ट का दोष तय किया है। 

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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर व वादी पक्ष के अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार मुकदमा क्वार्सी थाने में 3/4 मार्च 2016 की रात दर्ज कराया गया। वादी राकेश गोस्वामी निवासी रमेश विहार के अनुसार उनका बेटा शरद गोस्वामी एक शादी समारोह में शामिल होने थाने के बगल में शुभम समागम गेस्ट हाउस में गया था। तभी उसे पांच नामजदों व उनके अज्ञात साथियों ने फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान दो राहगीर भी जख्मी हुए। मुकदमे में विपक्षी बाइकर्स गैंग के सजल चौधरी, उसके भाई सतीश व राकेश, भतीजे पंकज निवासीगण देवसैनी क्वार्सी, निरश्तेदार सचिन निवासी हस्तपुर इगलास को नामजद किया गया। 
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वहीं पुलिस विवेचना में नामजदों के अलावा हरवीर निवासी आरएएफ रोड, मनीष निवासी स्वर्ण जयंती नगर, अंशुल सागर निवासी मोहन नगर धनीपुर, शूटर सुरेंद्र उर्फ रोहन लढ़ौली बल्लभगढ़ हरियाणा, रामू उर्फ रामगोपाल नगौला, शूटर देवेंद्र उर्फ बेबी निवासी बी 1/201 इबलान गार्डन भिलाई अलवर हाल निवासी रामघाट रोड के नाम उजागर हुए। सभी की ११ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हथियार आदि बरामद किए गए और चार्जशीट दायर की गई। 
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सत्र परीक्षण के दौरान सजल के एक भाई सतीश की मौत हो गई, जबकि शूटर देवेंद्र उर्फ बेबी फरार हो गया, जिसकी पत्रावली अलग विचाराधीन है। उसके खिलाफ अदालत से वारंट जारी हैं। न्यायालय ने अब सजल, राकेश, पंकज व सचिन को हत्या का दोषी करार दिया है। वहीं मनीष, हरवीर व अंशुल को आम्र्स एक्ट में दोषी करा दिया है। इसके अलावा साक्ष्यों के अभाव में सुरेंद्र उर्फ रोहन व रामू को बरी किया है। अब सजा 17 सितंबर को सुनाई जाएगी।

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