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अलीगढ़: एक अप्रैल से लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी

Mon, 07 Mar 2022 11:35 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Mar 2022 11:35 PM IST
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Scrap policy will be implemented from 1st April
एक अप्रैल से स्क्रैप पॉलिसी लागू होगी। मोटरयान स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस पॉलिसी के तहत केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 52 के तहत विभिन्न प्रकार के वाहनों को स्क्रैप करा पाएंगे।
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एक अप्रैल से विभिन्न नियमों में बदलाव होने वाला है।
जहां एक ओर फिटनेस की अवधि व्यावसायिक वाहनों पर चस्पा कराई जाएगी। वहीं स्क्रैप पॉलिसी भी लागू हो जाएगी। जिसके तहत क्षतिग्रस्त, नीलामी, जब्ती, प्रोटोटाइप, अरजिस्ट्रीकृत आदि वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू होगी। स्क्रैपिंग प्रक्रिया परिवहन विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ही संपादित की जा सकेगी। एआरटीओ प्रशासन रंजीत सिंह ने बताया कि एक अप्रैल से स्क्रैप पॉलिसी लागू होनी है। स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए आवेदकों ने प्रदेश स्तर पर आवेदन कर रखे हैं। मार्च महीने में यह प्रक्रिया संपन्न होने की संभावना है।
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